केंद्र ने 7 दिन की समयसीमा मांगी, कहा कि स्थगन न लाया जाए; तब तक स्थिति वही थी – सुप्रीम कोर्ट।
1 min read
|
|








सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ एक्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। तब तक स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। जानिए सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।
नए वक्फ कानून को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। हालांकि, तब तक यूजर द्वारा वक्फ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और न ही बोर्ड में कोई नियुक्ति की जाएगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
सुनवाई के पहले दिन के बारे में बोलते हुए कपिल सिब्बल ने वक्फ अधिनियम के खिलाफ अपनी कई दलीलें पेश कीं। उन्होंने वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के चल रहे प्रयासों पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य यह तय करेगा कि हम अपनी विरासत किसे सौंपेंगे और इसका संरक्षण कैसे करेंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से कई बार सवाल पूछे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 3 महत्वपूर्ण बिंदु
1. वक्फ संपत्ति की स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को जवाब नहीं दे देती।
2. न्यायालय द्वारा वक्फ घोषित की गई सम्पत्ति रद्द नहीं की जाएगी।
3. वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कोई नई नियुक्तियां नहीं होंगी।
About The Author
|
Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space












Recent Comments