भारत ने अटारी-बाघा बॉर्डर को लेकर लिया बड़ा फैसला- अगले आदेश तक पाकिस्तानी जा सकते हैं अपने देश।
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1 मई से अटारी बॉर्डर बंद करने के बावजूद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश लौटने के लिए विशेष राहत दी है. भारत ने मानवीय आधार पर ये छूट दी है.
भारत सरकार ने अटारी इंटरनेशनल बॉर्डर को 1 मई से बंद करने का फैसला लिया था, जिसमें व्यापार और नागरिक आवाजाही दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. यह निर्णय केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा और कूटनीतिक कारणों से लिया गया था. हालांकि, अब भारत सरकार ने एक मानवीय कदम उठाते हुए एक राहत भरी छूट दी है. पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में फंसे हुए हैं, वे अपने वैलिड ट्रैवल वीजा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अगले आदेश तक अपने देश वापस लौट सकते हैं.
गृह मंत्रालय ने पिछले आदेश की समीक्षा करते हुए इसमें आंशिक संशोधन किया है. इसके तहत पाकिस्तानी नागरिक, जिनके पास वैध मंजूरी है, उन लोगों को अगले आदेश तक भारत से अटारी बॉर्डर के माध्यम से पाकिस्तान लौटने की अनुमति दी जाएगी. नए आदेश के मुताबिक वैसे लोगों को भी राहत मिली है, जिनका उद्देश्य केवल अपने देश लौटना है, न कि भारत में रुकना है.
कैसे कर सकते हैं सीमा पार?
पाकिस्तान के रहने वाले लोग केवल अटारी इंटरनेशनल बॉर्डर के माध्यम से ही अपने मुल्क वापस जा सकते हैं. सीमा पर भारतीय अधिकारियों को दस्तावेज दिखाने के बाद अनुमति दी जाएगी. हालांकि, ये छूट सिर्फ फंसे हुए पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी तक सीमित है. इसके अलावा सामान्य नागरिक के लिए आवाजाही बंद है. भारत-पाकिस्तान के बीच व्यापार संचालन भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. यह प्रतिबंध अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.
फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?
भारत का यह कदम न केवल राजनयिक संतुलन, बल्कि मानवाधिकारों की रक्षा की मिसाल है. हाल के दिनों में भारत-पाकिस्तान के संबंधों में तनाव देखा गया है. ऐसे में यह फैसला एक दूसरे देश के नागरिकों के लिए राहत और सहानुभूति का संकेत है.
पाकिस्तानी नागरिकों को क्या करना होगा?
भारत में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को जरूरी कागजात साथ में रखना जरूरी है. इसमें वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, वीजा, पासपोर्ट शामिल है. वे लोग सीमा पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को कागजात दिखाकर बॉर्डर क्रॉसिंग की अनुमति प्राप्त कर लौट सकते हैं.
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