सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया; अब ‘ये’ दस्तावेज हुए अनिवार्य, जानिए क्या हुए बदलाव
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केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया है। आइए जानें नए नियमों के तहत कौन से दस्तावेज़ आवश्यक होंगे।
पासपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए आपकी नागरिकता और व्यक्तिगत जानकारी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। अन्य देशों की यात्रा के लिए पासपोर्ट अनिवार्य है। पासपोर्ट विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किये जाते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया है। इस सप्ताह पासपोर्ट नियम, 1980 में परिवर्तन किये गये हैं। नये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद लागू हो जायेंगे। आइये इस खबर से इन नए नियमों के बारे में जानें।
पासपोर्ट के लिए नए नियम क्या हैं?
1. जन्म प्रमाण पत्र
केंद्र सरकार के संशोधित नियमों के अनुसार, अब 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम या जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत किसी समान प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि यह नियम 1 अक्टूबर 2023 से पहले पैदा हुए व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। वे पहले की तरह एसएससी बोर्ड प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य समान सरकारी पहचान पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
2. आवासीय पता
अब तक पासपोर्ट धारक का स्थायी पता पासपोर्ट के अंतिम पृष्ठ पर छपा होता था। लेकिन पता अब अंतिम पृष्ठ पर नहीं छपेगा। वहां एक बारकोड मुद्रित किया जाएगा। आव्रजन अधिकारी इस बारकोड को स्कैन करके पता संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
3. रंग कोडिंग
अब से पासपोर्ट कवर अलग-अलग रंग के होंगे। जिससे वर्गीकरण करना आसान हो जाएगा। सरकारी अधिकारियों को सफेद पासपोर्ट जारी किये जायेंगे। इसके अलावा, राजनयिक अधिकारियों को लाल पासपोर्ट दिया जाएगा। इस बीच, आम नागरिकों को पहले की तरह नीला पासपोर्ट मिलेगा।
4. माता-पिता के नाम हटा दिए जाएंगे।
पासपोर्ट के अंतिम पृष्ठ पर छपे माता-पिता के नाम अब नहीं छपेंगे। इस परिवर्तन से एकल अभिभावकों या एकल परिवारों को राहत नहीं मिलेगी। वे ऐसी सूचना के संबंध में गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम होंगे जिसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।
5. पासपोर्ट सेवा केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गई
पासपोर्ट सेवा केन्द्र पासपोर्ट के लिए आवेदन और उसमें परिवर्तन का काम संभालते हैं। अब इन केन्द्रों का विस्तार किया जाएगा। अगले पांच वर्षों में सेवा केन्द्रों की संख्या 442 से बढ़ाकर 600 की जाएगी।
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