धर्मेंद्र की बढ़ी मुश्किलें, धोखाधड़ी मामले में दिल्ली कोर्ट ने जारी किया समन्स, क्या है मामला?
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बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को कोर्ट ने समन्स भेजा है. क्या बात है आ? आइए जानें.
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है। धर्मेंद्र को दिल्ली कोर्ट ने समन्स भेजा है. धोखाधड़ी के मामले में धर्मेंद्र समेत दोनों को समन्स जारी किया गया है. न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने समन्स जारी किया है और अदालत ने दिल्ली के व्यवसायी सुशील कुमार द्वारा दायर शिकायत पर संज्ञान लिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, धर्मेंद्र पर ‘गरम धरम ढाबा’ मामले में धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। फ्रेंचाइजी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप हैं. धर्मेंद्र के साथ दो और लोगों को भी कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है. आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए भी समन्स जारी किया गया है। मामले की सुनवाई 20 फरवरी 2025 को होगी. कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट इस मामले की प्रथम दृष्टया जांच करे.
9 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाली याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने का आदेश दिया. शिकायतकर्ता सुशील कुमार की ओर से अधिवक्ता डीडी पांडे कोर्ट में उपस्थित हुए.
क्या है पूरा मामला?
अप्रैल 2018 में, सह-अभियुक्त ने धरम की ओर से एनएच-24/एनएच-9, उत्तर प्रदेश पर गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने की पेशकश के साथ उनसे संपर्क किया। शिकायतकर्ता को इस बहाने फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया था कि कनॉट प्लेस, दिल्ली और मुरथल, हरियाणा में गरम धरम ढाबा शाखाएं लगभग 70 से 80 लाख रुपये का मासिक कारोबार कर रही थीं।
शिकायतकर्ता को बताया गया कि उसे निवेश पर सात प्रतिशत लाभ पर 41 लाख रुपये निवेश करने होंगे। साथ ही आश्वासन दिया गया कि फ्रेंचाइजी शुरू करने में पूरी मदद की जायेगी. इस मामले में सह-अभियुक्तों और शिकायतकर्ता के बीच कई ई-मेल और बैठकें भी हुईं। कनॉट प्लेस में गरम धरम ढाबा के शाखा कार्यालय में शिकायतकर्ताओं और उनके व्यापारियों के बीच एक बैठक भी हुई।
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