फ्लैट में रहना हुआ महंगा! सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब मेनटेनेंस पर देना होगा 18% GST.
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अपार्टमेंट या सोसाइटी में रहने वाले लोगों को हर महीने मेनटेनेंस पर ज्यादा खर्च करने होंगे. अगर मंथली मेनटेनेंस 7500 रुपये से अधिक है, तो उस पर 18 परसेंट जीएसटी लगेगा.
फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. अगर आप हाउसिंग सोसाइटी के मेनटेनेंस के लिए हर महीने 7500 रुपये से अधिक का भुगतान करते हैं, तो अब आपको इस पर ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार हाउसिंग सोसाइटी के मेनटेनेंस पर 18 परसेंट जीएसटी लगाने जा रही है.
सरकार ने हाउसिंग नियमों में किया यह बड़ा बदलाव
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने हाउसिंग नियमों में बदलाव किया है. इसके तहत अगर हर महीने अपार्टमेंट के रख-रखाव में 7500 रुपये से अधिक और साल में 20 लाख रुपये से ज्यादा का खर्च बैठ रहा है, तो इस पर 18 परसेंट जीएसटी देना होगा.
हालांकि, अगर किसी हाउसिंग सोसायटी में किसी व्यक्ति के दो या उससे अधिक फ्लैट्स हैं और वह हर महीने 7,500-7,500 कुल 15,000 रुपये का मेनटेनेंस देते हैं, तो उन्हें हर फ्लैट के हिसाब से कोई जीएसटी नहीं देना होगा. उन्हें पूरी राशि पर जीएसटी देना होगा. जनवरी 2018 में अपनी 25वीं बैठक में जीएसटी काउंसिल ने आरडब्ल्यूए और हाउसिंग सोसायटियों को लाभ पहुंचाने के लिए छूट की सीमा को 5000 रुपये बढ़ाकर प्रति महीने 7500 रुपये कर दिया.
कैसे चेक करें अपने अपार्टमेंट का स्टेटस
मान लीजिए कि आपको हर महीने मेनटेनेंस पर 9,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं और पूरी सोसायटी का एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपये से अधिक है, तो तो अब आपसे जीएसटी के रूप में अतिरिक्त 1,620 रुपये वसूले जाएंगे, जिससे आपको 9000 की जगह महीने के 10,620 रुपये देने होंगे. हालांकि, 18 परसेंट जीएसटी का यह नियम सभी फ्लैट्स पर लागू नहीं होगा. ऐसे में अपने अपार्टमेंट का स्टेटस चेक करने के लिए आप लोकल कमर्शियल टैक्स ऑफिस जाकर 500 रुपये देकर अपनी सोसायटी का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
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