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    April 18, 2025

    करयोग्य आय सीमा बढ़कर होगी 8 लाख? 25 फीसदी का नया स्लैब? पढ़ें वर्तमान कर क्या हैं!

    1 min read
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    वर्तमान में, करदाताओं के लिए दो प्रणालियाँ उपलब्ध हैं, पुरानी कर प्रणाली और नई कर प्रणाली और उनमें से एक में कर का भुगतान करने की अनुमति है।

    देश का मजदूर वर्ग भी अन्य वर्ग की तरह संसद के बजट सत्र का बेसब्री से इंतजार करता है। क्योंकि इस सत्र में पेश होने वाले देश के बजट में इनकम टैक्स को लेकर नई घोषणा होने की संभावना है. इस साल के बजट में मजदूर वर्ग के लिए क्या नई घोषणाएं होंगी? इनकम टैक्स घटाने या बढ़ाने को लेकर क्या प्रावधान किया जाएगा? इसमें काफी दिलचस्पी है. वर्तमान समय में मजदूर वर्ग को आयकर चुकाने के लिए पुरानी और नई व्यवस्था में से किसी एक को चुनना पड़ता है।

    क्या इस साल इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है?
    इस समय इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव होने का अनुमान है. इसके मुताबिक करयोग्य आय की सीमा बढ़कर सीधे 8 या 10 लाख होने की उम्मीद है. इससे मजदूर वर्ग को बड़ी राहत मिलने की संभावना है. वहीं, आयकर भुगतान के लिए 25 प्रतिशत का नया ब्रैकेट प्रस्तावित किया जा सकता है। संभावना है कि 15 से 20 लाख की आय पर 25 फीसदी टैक्स लगेगा. फिलहाल 15 लाख से ऊपर की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगता है.

    वर्तमान कर संरचनाएँ क्या हैं?
    वर्तमान में, भारत में पुरानी और नई दो कर संरचनाएँ हैं। नई कर संरचना के अनुसार, उन करदाताओं के लिए न्यूनतम कराधान के स्लैब की घोषणा की गई जो किसी अन्य कर कटौती को स्वीकार नहीं करते हैं।

    नई कर प्रणाली के अनुसार…
    1. 3 लाख तक 0 प्रतिशत
    2. 3 से 7 लाख 5 फीसदी
    3. 7 से 10 लाख 10 फीसदी
    4. 10 से 12 लाख 15 फीसदी
    5. 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी
    6. 15 से 50 लाख तक 30 फीसदी
    7. 50 लाख से 1 करोड़ तक 30 प्रतिशत + सरचार्ज 10 प्रतिशत
    8. 1 से 2 करोड़ 30 फीसदी + सरचार्ज 15 फीसदी
    9. 2 से 5 करोड़ 30 फीसदी + सरचार्ज 25 फीसदी

    इस बीच, जो करदाता नई कर प्रणाली को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए पुरानी कर प्रणाली के अनुसार कर भुगतान का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।

    पुरानी कर प्रणाली के अनुसार…
    1. 2.5 लाख तक 0 प्रतिशत
    2. 2.5 से 5 लाख तक 5 फीसदी
    3. 5 से 10 लाख 20 फीसदी
    4. 10 से 50 लाख तक 30 फीसदी
    5. 50 लाख से 1 करोड़ तक 30 प्रतिशत + सरचार्ज 10 प्रतिशत
    6. 1 से 2 करोड़ 30 फीसदी + सरचार्ज 15 फीसदी
    7. 2 से 5 करोड़ 30 फीसदी + सरचार्ज 25 फीसदी
    8. 5 करोड़ से ऊपर 30 प्रतिशत + सरचार्ज 37 प्रतिशत

    इस बीच कहा जा रहा है कि इस साल के बजट में ऐसी घोषणाएं की जाएंगी जिससे कर ढांचे में बदलाव आएगा और करदाताओं के लिए नई कराधान प्रणाली उपलब्ध हो सकती है.

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