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    April 15, 2025

    देशभर में डाउन हुआ UPI, अगर आपका भी फंस गया है पेमेंट तो यहां कर सकते हैं शिकायत, तुरंत रिफंड आएगा पैसा।

    1 min read
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    देशभर में यूपीआई की सेवाएं ठप होने के कारण कई यूजर्स के पेमेंट्स भी फंस गए हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स शिकायत कर रह हैं कि उनके खाते से पैसे कट गए हैं, लेकिन पेमेंट मर्चेंट के पास नहीं पहुंचा.

    यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की सेवाएं देशभर में प्रभावित हुई हैं, जिस कारण लेन-देन ठप हो गया है. यूजर्स UPI पेमेंट न कर पाने की शिकायत कर रहे हैं तो दुकानदार भी ग्राहकों से पेमेंट न आने की कंप्लेन कर रहे हैं. देशभर में UPI की सेवाएं ठप होने से Paytm, PhonePe और Google Pay जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म ऐप्स के यूजर्स सोशल मीडिया पर पेमेंट न कर पाने पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

    इसको लेकर NPCI का भी बयान आया है. इसमें कहा गया है कि तकनीकी समस्याओं के कारण UPI लेनदेन आंशिक रूप से असफल हो रहे हैं. इस समस्या को हल करने के लिए टीम लगातार काम कर रही है. जल्द ही अपडेट जारी किया जाएगा.

    कई यूजर्स के फंस गए ट्रांजेक्शन
    देशभर में यूपीआई की सेवाएं ठप होने के कारण कई यूजर्स के पेमेंट्स भी फंस गए हैं. दरअसल, दुकनों पर खरीदारी कर रहे यूजर्स पेमेंट फंसने की शिकायत कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि उन्होंने पेमेंट किया, लेकिन वह मर्चेंट तक पहुंचा ही नहीं और खाते से भी पैसे कट गए.

    इतने दिन में वापस होता है पैसा
    भारत में आज हर कोई यूपीआई पेमेंट ही करता है. बड़े-बड़े दुकानदारों से लेकर छोटी दुकानों पर भी यूपीआई पेमेंट ही लिया जाता है. अगर आपने भी यूपीआई से पेमेंट किया है और पेमेंट फेल हो गया है, लेकिन आपके खाते से पैसे कट गए हैं तो इस स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आरबीआई के नियमों के अनुसार, फंसा हुआ पैसा बैंकों को एक दिन के अंदर वापस करना होता है. अगर एक दिन से ज्यादा समय लगता है तो बैंकों को प्रति दिन के हिसाब से ग्राहक को चार्ज देना पड़ता है.

    यहां कर सकते हैं शिकायत
    कई बार जल्दबाजी या टेक्निकल समस्या के कारण UPI पेमेंट फंस जाता है, या फिर किसी दूसरे के अकाउंट में चला जाता है. ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है. इस तरह का पैसा वापस पाने के लिए आपको 48 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज कराना जरूरी होता है, इसके बाद फंसे हुए पैसे की कोई गारंटी नहीं होती है. अगर आप भी इस स्थिति का सामना कर रहे हैं तो इसकी शिकायत टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर दर्ज कराएं. इसके अलावा आप अपने एप्स पर भी कस्टमर केयर पर बात कर सकते हैं. इसके बावजूद आपका पैसा वापस नहीं होता है तो आप अपने बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं, बैंक इसमें आपकी मदद करेगा. वहीं नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के पोर्टल पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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