नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 8329626839 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें ,

Recent Comments

    test
    test
    OFFLINE LIVE

    Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

    April 24, 2025

    15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन वालों पर इसका असर पड़ेगा; केंद्र सरकार के फैसले के कारण अब…

    1 min read
    😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊

    नया सरकारी निर्णय; आम आदमी को भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी… ये फैसला क्या है? इसका आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

    कई लोग अपने दैनिक जीवन में, व्यक्तिगत कार्यों से लेकर व्यावसायिक कार्यों तक, वाहनों का उपयोग करते हैं। देश में ट्रांसपोर्टरों पर कई तरह के टैक्स लगाए जाते हैं और इसी संदर्भ में खबर सामने आई है कि केंद्र सरकार के परिवहन एवं सड़क परिवहन विभाग ने नया जीआर जारी किया है। सरकार ने वाहन पुनः पंजीकरण शुल्क के संबंध में एक नया और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार के निर्णय के अनुसार पुराने वाहनों के पुनः पंजीकरण शुल्क में वृद्धि कर दी गई है। इस जीआर में कहा गया है कि 15 साल पुराने वाहनों के पुनः पंजीकरण के लिए 12,000 रुपये से 18,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

    देश में आम जनता के सभी 15 साल पुराने रिक्शा, टैक्सी, बस, ट्रक और दोपहिया व चार पहिया वाहनों के पुनः पंजीकरण शुल्क में बढ़ोतरी कर दी गई है। यह देखा जा रहा है कि परिवहन संगठन केंद्र सरकार के इस नए फैसले का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे आम वाहन मालिकों की जेब पर असर पड़ेगा।

    इससे पहले वाहन पुनः पंजीकरण शुल्क के लिए 8,000 रुपये देने पड़ते थे। हालांकि अब इसमें बढ़ोतरी हो गई है और आपको 12 से 18 हजार रुपये तक चुकाने होंगे। इससे वाहन मालिकों में असंतोष पैदा हो रहा है। परिवहन संगठन मांग कर रहे हैं कि सरकार वाहन पुनः पंजीकरण शुल्क बढ़ाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे।

    वाहनों को पुनः पंजीकृत करने के लिए यह करें।
    वाहन के पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन कैसे करें?
    1: अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना
    सबसे पहले, आपको राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से पुष्टि प्राप्त करनी होगी कि वाहन चोरी का नहीं है और यदि मोटर वाहन पर कोई ऋण है, तो आपको वित्त प्रदाता से फॉर्म 35 में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना होगा। किसी अन्य राज्य में पुनः पंजीकरण के मामले में आरटीओ से एनओसी प्राप्त करने के लिए फॉर्म 27 और 28 आरटीओ में जमा करना होगा।

    2: आर.टी.ओ. को दस्तावेज जमा करना
    आवेदन के अलावा बीमा की प्रति, मूल आरसी, पीयूसी प्रमाणपत्र और वाहन का मूल चालान जैसे दस्तावेज भी जमा कराने होंगे। आपको अपना पहचान पत्र, पते का प्रमाण और हस्ताक्षर भी प्रस्तुत करने होंगे।

    3: शुल्क और सड़क कर का भुगतान
    एक बार जब आप दस्तावेज जमा कर देते हैं और पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा उसका सत्यापन हो जाता है, तो आपको आवेदन शुल्क के साथ-साथ रोड टैक्स भी देना होगा। सड़क कर रसीदें और टोल रसीदें भविष्य के लिए सुरक्षित रखी जानी चाहिए। यदि आपने अपने वाहन का पुनः पंजीकरण किसी अन्य राज्य में कराया है, तो आप पिछले आर.टी.ओ. में कर वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    About The Author


    Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

    Advertising Space


    स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

    Donate Now

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Copyright © All rights reserved for Samachar Wani | The India News by Newsreach.
    7:57 PM