इस बार वित्त मंत्री जी सुनेंगी पुकार, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की आस, मिल सकती है ₹50000 की छूट.
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1 फरवरी की तारीख नजदीक आने के साथ ही लोगों की उम्मीदों का पहाड़ भी ऊंचा होने लगता है. सबसे पहले उम्मीद जगती है कि बजट घोषणाओं में वित्त मंत्री इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर या कटौती कर नौकरी पेशा खासकर मिडिल क्लास को राहत देगी. 1 फरवरी की तारीख एक बार फिर से नजदीक आ रही है.
1 फरवरी की तारीख नजदीक आने के साथ ही लोगों की उम्मीदों का पहाड़ भी ऊंचा होने लगता है. सबसे पहले उम्मीद जगती है कि बजट घोषणाओं में वित्त मंत्री इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर या कटौती कर नौकरी पेशा खासकर मिडिल क्लास को राहत देगी. 1 फरवरी की तारीख एक बार फिर से नजदीक आ रही है. उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार टैक्स कटौती का राहत दे सकती है.
इनकम टैक्स को लेकर हो सकते हैं ऐलान
बजट से पहले लोगों को टैक्स में राहत की उम्मीद है. जानकारों की माने तो वित्त मंत्री इस बार बजट में आयकर में कुछ राहत दे सकती है. जिस तरह से अर्थव्यवस्था में खपत में कमी आ रही है. उसकी चिंताओं को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री बजट 2025 में आयकर की दरों में कटौती कर लोगों को बड़ी राहत दे सकती हैं.
इनकम टैक्स रेट में कटौती की उम्मीद
उम्मीद की जा रही है खपत बढ़ाने के लिए इस बार बजट में इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में बढ़ोतरी की जा सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बजट में इनकम टैक्स में छूट की सीमा में 50,000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है. सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर सकती है. ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार और न्यू टैक्स रिजीम में 75 हजार रुपये है.
क्या है मौजूदा टैक्स स्लैब
भारत में फिलहाल दो तरह से इनकम टैक्स रिजीम है. इसमें ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम शामिल है. न्यू टैक्स रिजीम के तहत
3 लाख रुपये तक की आय पर 0% टैक्स
3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये तक की आय पर 5% टैक्स
7 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10% टैक्स
10-12 लाख रुपये तक की आय पर 15% टैक्स
12-15 लाख रुपये तक की आय पर 20% टैक्स
15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स
क्या है ओल्ड टैक्स रिजीम
3 लाख रुपये तक की आय पर 0% टैक्स
3 से 6 लाख रुपये तक की आय पर 5% टैक्स
6-9 लाख रुपये तक की आय पर 10% टैक्स
9-12 लाख रुपये तक की आय पर 15% टैक्स
12-15 लाख रुपये तक की आय पर 20% टैक्स
15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स
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