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    April 22, 2025

    सभी बैंकों में लागू होगा आपके फायदे का यह न‍ियम, RBI ने जारी क‍िया आदेश।

    1 min read
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    बैंक अकाउंट और लॉकर में नॉ‍म‍िनी देने का मकसद खाताधारक की मौत पर परिवार के सदस्यों की परेशानी को कम करना है. आरबीआई के नोट‍िफ‍िकेशन के अनुसार यह पाया गया क‍ि बड़ी संख्या में सेव‍िंग अकाउंट में नॉम‍िनी का नाम नहीं द‍िया गया है.

    RBI Nomination Notification: देश के बैंकों और एनबीएफसी में हजारों करोड़ की राश‍ि ऐसी पड़ी है, ज‍िनके दावेदार नहीं हैं. इनमें से कुछ अकाउंट में नॉम‍िनी की ड‍िटेल भी नहीं है. नॉम‍िनी होने से बैंकों को अनक्‍लेम्‍ड राश‍ि को कम करने में सहूल‍ियत म‍िलती. इसी को ध्‍यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) एक नोट‍िफ‍िकेशन जारी क‍िया है, इसमें कहा गया है कि बैंकों और एनबीएफसी के पास मौजूदा सेव‍िंग अकाउंट के लिए नॉम‍िनी का विकल्प उपलब्ध नहीं हैं. आरबीआई ने बैंकों से कहा कि वे नए और सभी मौजूदा ग्राहकों के सेव‍िंग अकाउंट और सेफ्टी लॉकर में नॉमिनी का नाम लें.

    बड़ी संख्या में सेव‍िंग अकाउंट में नॉ‍म‍िनी उपलब्ध नहीं
    केंद्रीय बैंक (RBI) ने कहा कि बड़ी संख्या में अकाउंट में क‍िसी को नॉम‍िनी नहीं बनाया गया है. नॉ‍म‍िनी देने का मकसद जमाकर्ताओं की मृत्यु पर परिवार के सदस्यों की परेशानी को कम करना और दावों का शीघ्र निपटान करना है. केंद्रीय बैंक के नोट‍िफ‍िकेशन के अनुसार, रिजर्व बैंक के आकलन के आधार पर यह पाया गया कि बड़ी संख्या में सेव‍िंग अकाउंट में नॉ‍म‍िनी उपलब्ध नहीं हैं. केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘मृत जमाकर्ता के परिवार के सदस्यों को असुविधा और कठिनाई से बचाने के लिए हम सभी मौजूदा और नए ग्राहकों के लिए नॉम‍िनी का नाम लेने पर जोर देते हैं, जिनके पास सेव‍िंग अकाउंट, सुरक्षित अभिरक्षा लेख और सेफ्टी लॉकर हैं.’

    हर तिमाही पोर्टल पर अपडेट करनी होगी प्रगत‍ि र‍िपोर्ट
    आरबीआई (RBI) ने कहा कि निदेशक मंडल की कस्‍टमर सर्व‍िस कमेटी (CSC) को नामांकन कवरेज की उपलब्धि की न‍िश्‍च‍ित अवधि पर समीक्षा करनी चाहिए. इस बारे में प्रगति रिपोर्ट 31 मार्च, 2025 से शुरू होकर तिमाही आधार पर रिजर्व बैंक के दक्ष पोर्टल पर दी जानी चाहिए. नोट‍िफ‍िकेशन में यह भी कहा गया क‍ि इसके अलावा, ब्रांच में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को नॉ‍म‍िनी प्राप्त करने के साथ-साथ मृतक घटकों के दावों को उचित तरीके से निपटाने और नामित व्यक्तियों / कानूनी उत्तराधिकारियों से निपटने के लिए उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया जा सकता है.

    आरबीआई ने कहा कि खाता खोलने के फॉर्म को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है (यदि ऐसा पहले नहीं किया गया है) जिसमें ग्राहकों के लिए नामित सुविधा का लाभ उठाने या इसका ऑप्‍शन चुनने का प्रावधान हो. ग्राहकों को सीधे सूचित करने के अलावा, संबंधित बैंकों और एनबीएफसी को विभिन्न मीडिया माध्यम से नॉम‍िनी की सुविधा के उपयोग के लाभों का प्रचार करने के लिए भी कहा गया है, जिसमें सभी पात्र ग्राहक अकाउंट की पूर्ण कवरेज प्राप्त करने के लिए समय-समय पर अभियान शुरू करना भी शामिल है.

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