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    April 24, 2025

    नहीं होगा बजट का इंतजार, सरकार जब चाहे तब देगी Income Tax से राहत, नए ब‍िल में क्‍या होगा खास?

    1 min read
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    नए इनकम टैक्स बिल 2025 में महज टैक्स छूट के प्रावधान ही नहीं, बल्कि पूरे टैक्स स‍िस्‍टम को आसान बनाने के लिए भी कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं. इसमें ‘असेसमेंट ईयर’ (Assessment Year) को बदलकर ‘टैक्स ईयर’ (Tax Year) कहा जाएगा.

    व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने जब से बजट भाषण के दौरान नए इनकम टैक्‍स ब‍िल 2025 (New Income Tax Bill 2025) को लेकर कहा है, तब से लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार नए इनकम टैक्‍स ब‍िल को आज शाम यानी 7 फरवरी को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है. कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा होने की उम्‍मीद है. उम्‍मीद की जा रही है क‍ि इस बिल में कुछ ऐसे प्रावधान हो सकते हैं, जो इनकम टैक्स में राहत देने के लिए बजट का इंतजार किए बिना ही बदलाव की अनुमति देंगे.

    लोकसभा में सोमवार को पेश क‍िये जाने की उम्‍मीद
    खबर के अनुसार कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस ब‍िल को संभवत: सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा. इसके बाद इसे व्यापक चर्चा के लिए संसद की स्थायी वित्त समिति को भेजा जा सकता है. नए इनकम टैक्स बिल का मकसद पुराने आयकर न‍ियमों को आसान बनाना टैक्‍सपेयर्स के ल‍िये इसे ज्‍यादा सुविधाजनक बनाना है. खबर के अनुसार अब तक इनकम टैक्स से जुड़े किसी भी बदलाव (जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन, अन्य छूट और रिबेट) के लिए इनकम टैक्स अधिनियम में संशोधन जरूरी होता था.

    ब‍िना बजट के ही दी जा सकेगी राहत
    लेक‍िन अब नए इनकम टैक्‍स ब‍िल में ऐसा प्रावधान क‍िया जा सकता है जिससे सरकार बिना कानून में बदलाव किए कार्यकारी आदेशों के जरिये टैक्स छूट या रिबेट में बदलाव कर सकेगी. इसका मतलब यह हुआ कि टैक्‍सपेयर्स को इनकम टैक्स में राहत के लिए सालाना बजट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इसके अलावा नए बिल में स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर भी कुछ बदलाव हो सकते हैं. यह टैक्‍सपेयर्स के लिए एक बड़ी राहत साबित करने वाला हो कसता है.

    टैक्स स‍िस्‍टम को आसान बनाने के लिए होंगे कई बदलाव
    नए इनकम टैक्स बिल 2025 में महज टैक्स छूट के प्रावधान ही नहीं, बल्कि पूरे टैक्स स‍िस्‍टम को आसान बनाने के लिए भी कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं. इसमें ‘असेसमेंट ईयर’ (Assessment Year) को बदलकर ‘टैक्स ईयर’ (Tax Year) कहा जाएगा. ब्रिटिश काल के कठिन शब्द जैसे ‘नॉटविथस्टैंडिंग’ (Notwithstanding) को हटाया जाएगा. कानून की भाषा को आसान बनाया जाएगा, ताक‍ि टैक्‍सपेयर्स को इसे समझने में आसानी होगी.

    6 फरवरी को वित्त सचिव तुहिन कांत पांडेय ने बताया था क‍ि नए इनकम टैक्स बिल में लंबे वाक्यों, जटिल कानूनी व्याख्या और अलग- अलग शर्तों को हटाया जाएगा. इसका मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और आम नागरिकों के लिए इसे ज्‍यादा समझने योग्य बनाना है. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था ‘मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नया इनकम टैक्स बिल स्पष्ट और सरल होगा. इसके अध्यायों और शब्दों की संख्या करीब आधी रह जाएगी. यह टैक्‍सपेयर्स और टैक्स से जुड़े अधिकारियों के लिए आसानी से समझने योग्य होगा, जिससे टैक्‍स विवाद भी कम होंगे.’

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