कोई ‘अपवाद’ नहीं हैं! केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का बयान.
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ईडी ने जानकारी दी है कि दिल्ली में उत्पाद शुल्क घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जाएगा.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते समय कोई अपवाद नहीं किया गया है. कोर्ट ने इस फैसले को लेकर किए जा रहे राजनीतिक दावों-प्रतिदावों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर गुरुवार को अदालत ने सुनवाई की। संजीव खन्ना और न्या. दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने सुनवाई हुई. महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल प्रचार सभाओं में दावा कर रहे थे कि ”अगर लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो मुझे 2 जून को दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा.” अदालत ने कहा, “यह उनकी धारणा है, हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते।” अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केजरीवाल को इस मामले पर टिप्पणी करने से रोका नहीं गया है।
वहीं, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बिना नाम लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान का जिक्र किया. सिंघवी ने कहा कि कई लोगों को लगता है कि कोर्ट ने केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है. कोर्ट ने कहा, हम इस पर ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहते। सिंघवी ने साफ किया कि केजरीवाल ने उनके जेल जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की है और वह हलफनामा देने को भी तैयार हैं.
ईडी जल्द ही आरोप पत्र दाखिल करेगी
ईडी ने जानकारी दी है कि दिल्ली में उत्पाद शुल्क घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जाएगा. अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल एस. वी राजू ने समझाया.
हमारे आदेश स्पष्ट हैं कि उन्हें (केजरीवाला) कब आत्मसमर्पण करना है।’ ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है. कानून इसी आदेश के अनुसार काम करेगा. – सुप्रीम कोर्ट
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