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    April 30, 2025

    हाईकोर्ट की फटकार, ”मंदिर ट्रस्टियों की निजी संपत्ति नहीं”; अनुसूचित जाति की महिला को प्रवेश की अनुमति!

    1 min read
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    राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट को सख्त लहजे में फटकार लगाई है.

    राजस्थान के महाकालेश्वर महादेव जी सिद्ध धाम मंदिर के ट्रस्टियों की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने ट्रस्टियों को फटकार लगाई है. जब अनुसूचित जाति की एक महिला ने मंदिर के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की तो ट्रस्टियों ने कड़ी आपत्ति जताई। मामला सीधे हाई कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने तीखी टिप्पणी के साथ ट्रस्टियों की दलील खारिज कर दी.

    आख़िर मामला क्या है?
    महाकालेश्वर महादेव जी सिद्ध धाम मंदिर के ट्रस्टियों ने मंदिर में कुछ स्थानों पर बैरिकेड्स लगा दिए और आम जनता को मंदिर के उन हिस्सों में प्रवेश करने से रोक दिया। एक निश्चित सीमा से अधिक लोगों को मंदिर में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि, एक महिला ने बैरिकेड्स पार कर आगे बढ़ने की कोशिश की. महिला की इस हरकत पर पुलिस ने उसके खिलाफ अवैध प्रवेश और नुकसान पहुंचाने के इरादे से दुर्व्यवहार की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इस संबंध में संबंधित महिला ने सीधे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ट्रस्टियों को खरी-खोटी सुनाई.

    याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण मोंगा के समक्ष सुनवाई हुई। “यह साबित करने के लिए कोई सबूत सामने नहीं आया है कि संबंधित महिला का मंदिर के बैरिकेड्स को जबरदस्ती पार करने का कोई आपराधिक इरादा था। इसलिए उनके खिलाफ दर्ज अपराध संबंधित धारा का दुरुपयोग है. इसके अलावा, चूंकि उक्त महिला अनुसूचित जाति वर्ग से है, इससे मंदिर के ट्रस्टियों के लिए समस्या पैदा हो सकती है”, अदालत ने कहा।

    “याचिकाकर्ता महिला की अनुसूचित जाति पृष्ठभूमि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। खासकर जब इतिहास में समाज के कुछ वर्गों को धार्मिक स्थलों में प्रवेश न देने के कई उदाहरण मौजूद हों, ऐसे में यह मामला अहम हो जाता है। इसलिए, याचिकाकर्ता महिला को मंदिर के एक विशिष्ट क्षेत्र में प्रवेश से वंचित करना और उसके बाद दायर की गई शिकायत जातिगत भेदभाव का एक उदाहरण है,” न्यायमूर्ति मोंगा ने यह भी कहा।

    “मंदिर एक सार्वजनिक स्थान है”
    इस बीच, इस बार कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मंदिर एक सार्वजनिक स्थान है और यह ट्रस्टियों की निजी संपत्ति नहीं है। “ट्रस्ट या ट्रस्टियों को यह समझना चाहिए कि मंदिर एक सार्वजनिक स्थान है। मंदिर का प्रबंधन केवल ट्रस्टी ही करते हैं इसलिए यह उनकी निजी संपत्ति नहीं बन जाती। प्रत्येक नागरिक को मंदिर में प्रवेश करने और प्रार्थना करने का अधिकार है। उक्त मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रस्टियों ने नागरिकों के समान अधिकार में हस्तक्षेप करने के लिए यह नियम बनाया है”, न्यायाधीश ने कहा।

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