बदलापुर मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस को किया सीज! आज की सुनवाई में क्या हुआ…
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बदलापुर अत्याचार मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. फिर कोर्ट ने सरकार और पुलिस पर गाज गिराई है.
बदलापुर के एक नामी स्कूल में दो बच्चों के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट आज सुनवाई कर रहा है. बदलापुर मामले पर आक्रोश को देखते हुए कोर्ट ने स्वत: संज्ञान याचिका दायर की थी. इस मामले में कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई हो रही है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में बदलापुर पुलिस की भूमिका की आलोचना की है. साथ ही कोर्ट ने जांच अधिकारियों को पीड़ित लड़की की पहचान उजागर करने पर भी रोक लगा दी है.
बदलापुर मामले की सुनवाई आज सुबह करीब 10.30 बजे कोर्ट में शुरू हुई. हालाँकि, राज्य सरकार ने हाई कोर्ट की सुनवाई में भी देरी की। काफी देर बाद महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ कोर्ट पहुंचे. उन्होंने कोर्ट से 15 मिनट का समय मांगा था.
कोर्ट में सुनवाई शुरू होने के बाद महाधिवक्ता ने पीठ से एफआईआर की मूल कॉपी और एफआईआर की मूल डायरी और मूल डायरी की मांग की. उस वक्त सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता ने कहा था कि इस मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है और जांच में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. इसी बीच इस बार कोर्ट ने पीड़ित लड़की की पहचान उजागर कर चौंका दिया है. कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया है कि एसआईटी को सारे दस्तावेज क्यों नहीं दिए गए.
बदलापुर पुलिस की भूमिका पर कोर्ट की टिप्पणी
बदलापुर मामले में मुकदमा दर्ज करने में देरी हुई. इसके बाद पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया. कोर्ट ने इसकी आलोचना भी की है. सिर्फ निलंबन से क्या होगा? ये सवाल हाई कोर्ट ने पूछा है. क्या कानून का पालन किया गया? कोर्ट ने ये भी पूछा है. क्या भारतीय दंड संहिता में वीडियो रिकार्डिंग की अनिवार्यता समाप्त हो गई है? कोर्ट ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाने की मांग की. कोर्ट ने अगली सुनवाई में पुलिस द्वारा की गई वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाने का आदेश दिया.
कोर्ट ने पुलिस को पोस्को एक्ट की अनिवार्य धारा के तहत बयान दर्ज करने पर फटकार लगाई है. सरकार को लड़कियों और उनके माता-पिता को पूरा सहयोग देने और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अब अगली सुनवाई मंगलवार को है.
कोर्ट में क्या हुआ?
क्या लड़की का बयान दर्ज किया गया- कोर्ट का सवाल
हाँ-महाधिवक्ता
जांच में कोई खामी नहीं- महाधिवक्ता
हमें एफआईआर की मूल डायरी चाहिए, मूल डायरी – महाधिवक्ता
दोनों लड़कियों की मेडिकल जांच कराई गई है, उनके कपड़े पुलिस ने जब्त कर लिए हैं- महाधिवक्ता
बालिका काउंसलिंग के लिए राज्य सरकार ने क्या किया? दूसरी पीड़ित लड़की के मामले में क्यों नहीं दर्ज हुआ केस- कोर्ट का सवाल?
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