कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी
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शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छह दिन पहले गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसे खारिज कर दिया गया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तरह से अरविंद केजरीवाल को ये राहत दी है. शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है. अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नौ बार समन भेजा था. उन्होंने ईडी दफ्तर जाने से परहेज किया था. फिर उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया.
21 मार्च को क्या हुआ था?
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार करने के तुरंत बाद ईडी की टीम जांच के लिए पेश हुई. इसके बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने ईडी की टीम को घर में घुसने से रोक दिया. लेकिन दिल्ली पुलिस ने घर पर कब्ज़ा कर लिया. वहां कड़ी सुरक्षा तैनात की गई थी. इस बीच आप के कुछ नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन उसी दिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. लाइव लॉ ने यह खबर दी है.
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी कई दिनों से जांच कर रही थी. साथ ही उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर भी बुलाया गया. 9 बार समन जारी किया गया. लेकिन हर बार अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर जाने से बचते रहे. उनका गिरफ्तार होना निश्चित था. इसलिए, उन्होंने गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालाँकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
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