पुरानी पेंशन का लाभ केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों को, हाईकोर्ट में वित्त विभाग की जानकारी…
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पुरानी पेंशन का फैसला सिर्फ राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों पर ही लागू है.
नागपुर: पुरानी पेंशन का फैसला केवल राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों पर ही लागू है. वित्त विभाग की उप सचिव मनीषा कामटे ने हाईकोर्ट में सनसनीखेज जानकारी दी है कि जिला परिषद और अन्य प्राधिकरणों के अधिकारियों-कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. कोर्ट को बताया गया कि 2 फरवरी 2024 को फैसला लिया गया.
इस संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में एक हलफनामा दाखिल किया गया है. 1 नवंबर 2005 से पहले शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया से चयनित; लेकिन वित्त विभाग ने 1 नवंबर 2005 या उसके बाद नियुक्त हुए सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है. इनमें से इच्छुक अधिकारियों-कर्मचारियों को इस योजना को लागू करने के लिए छह माह के भीतर अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा. यह विकल्प नहीं देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू रखी जाएगी; लेकिन यह कल्याणकारी निर्णय जिला परिषद और अन्य प्राधिकरणों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है। इससे पहले नई पेंशन योजना 1 नवंबर 2005 या उसके बाद नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू होती थी। इस संबंध में वित्त विभाग ने 31 अक्टूबर 2005 को निर्णय जारी किया था. नये फैसले से इसमें सुधार हुआ है. नवंबर 2005 से पहले शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया से चयनित; लेकिन एक नवंबर 2005 या उसके बाद नियुक्ति पत्र पाने वाले जिला परिषद और नगर परिषद के दो सौ कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन का लाभ पाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
इस बीच, संबंधित निर्णय वित्त विभाग द्वारा 5 फरवरी को जारी किया गया था, इसलिए अदालत ने पूछा था कि क्या यह निर्णय याचिकाकर्ताओं पर लागू है। नतीजतन, वित्त विभाग ने यह हलफनामा दाखिल किया. इसकी सनसनीखेज जानकारी से अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों में असंतोष फैल गया है। इस मामले पर कोर्ट में अगली सुनवाई अगले मंगलवार को होगी.
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