असाधारण मामलों में ही मीडिया रिपोर्टों का निलंबन संभव; सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
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अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठन ब्लूमबर्ग ने ज़ी एंटरटेनमेंट को लेकर कथित तौर पर मानहानिकारक रिपोर्ट दी है.
नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया की आजादी को लेकर निचली अदालतों को अहम आदेश दिया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठन ब्लूमबर्ग ने ज़ी एंटरटेनमेंट को लेकर कथित तौर पर मानहानिकारक रिपोर्ट दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया संगठनों पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते समय सावधानी बरती जानी चाहिए. केवल असाधारण मामलों में ही प्रतिबंध पर विचार किया जाना चाहिए।
किसी भी अदालत को मामले की सुनवाई करते समय आरोपों के गुण-दोष की जांच करने से पहले किसी मीडिया संगठन के खिलाफ एकतरफा आदेश पारित करने से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी लेख के प्रकाशन के खिलाफ सुनवाई से पहले का आदेश लेखक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनता के जानने के अधिकार को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। कोर्ट ने सुनवाई खत्म होने से पहले आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का आदेश दिया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सुनवाई पूरी होने के बाद ही इस मामले में कोई आदेश जारी किया जाना चाहिए. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की. पीठ में जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे।
कोर्ट ने कहा कि खबर छापने से पहले उस पर रोक लगाने या निलंबित करने का आदेश व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला होगा. क्या मुद्रित पाठ आपत्तिजनक है? कोर्ट को इसकी जांच से पहले कोई भी आदेश पारित करने से बचना चाहिए. सुनवाई शुरू होने से पहले आदेश पारित करना सार्वजनिक बहस को रोकने के समान है। कोर्ट ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर एकतरफा आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए.
मशहूर मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग के कथित मानहानिकारक लेख के प्रकाशन पर रोक लगाने का ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया गया है. इस पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है. ब्लूमबर्ग ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी. हालांकि, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. इसके बाद ब्लूमबर्ग सुप्रीम कोर्ट गए। कोर्ट के फैसले के बाद ब्लूमबर्ग ने संतुष्टि जताई है और कहा है कि वह इस खबर को वापस नहीं लेंगे.
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