नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 8329626839 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें ,

Recent Comments

    test
    test
    OFFLINE LIVE

    Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

    April 21, 2025

    मुकेश अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से राहत; ‘आरपीएल शेयरों’ के मामले में ‘सैट’ के आदेश को सेबी की चुनौती खारिज!

    1 min read
    😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊

    सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने मामले का निपटारा करते हुए स्पष्ट कर दिया कि वह एसएटी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती।

    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को राहत देते हुए सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) के आदेश के खिलाफ सेबी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। यह मामला पूर्व रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल) के शेयर मूल्य में कथित हेरफेर के संबंध में नवंबर 2007 में अंबानी और दो अन्य संस्थाओं के खिलाफ नियामक की कार्रवाई का है।

    सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने मामले का निपटारा करते हुए स्पष्ट कर दिया कि वह एसएटी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। मामले की कुल अवधि पर उंगली रखते हुए पीठ ने कहा, ”आप किसी व्यक्ति का वर्षों तक पीछा नहीं कर सकते।”

    सेबी ने अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) के 4 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जनवरी 2021 में सेबी ने इस मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 25 करोड़ रुपये, कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अंबानी पर 15 करोड़ रुपये, नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड पर 20 करोड़ रुपये और मुंबई एसईजेड पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। सैट ने इसे चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए सेबी के आदेश को खारिज कर दिया। इसके अलावा, सैट ने सेबी को यह भी निर्देश दिया था कि यदि जुर्माना राशि नियामक के पास जमा कर दी गई है तो उसे वापस किया जाए।

    ‘इनसाइडर ट्रेडिंग’ का आरोप
    नवंबर 2009 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ रिलायंस पेट्रोलियम के विलय से दो साल पहले, कंपनी के संस्थापक-प्रवर्तक के साथ-साथ समूह के अन्य सहयोगियों के प्रमुख इसके शेयरों में जानबूझकर मूल्य-वृद्धि के सौदे में लगे हुए थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसकी 12 सहयोगी कंपनियों की जांच के बाद सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसकी 12 सहयोगी कंपनियों पर ‘इनसाइडर ट्रेडिंग’ का आरोप लगाया कि ऐसे लेन-देन निजी वित्तीय लाभ के लिए अंदरूनी सूत्रों द्वारा किए गए थे जो वास्तव में रिलायंस पेट्रोलियम का भविष्य तय करने की क्षमता रखते थे। जो भविष्य के प्रति पूर्णतया सचेत थे। 2013 में सेबी ने संबंधित पक्षों के सहमति आदेश आवेदन को भी खारिज कर दिया था.

    About The Author


    Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

    Advertising Space


    स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

    Donate Now

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Copyright © All rights reserved for Samachar Wani | The India News by Newsreach.
    11:52 AM