सुप्रीम कोर्ट: 5 से 18 नवंबर के बीच कॉलेज छोड़ने वाले छात्रों को JEE Advanced के लिए मिलेंगे 3 मौके।
1 min read
|








जेईई एडवांस्ड के तीन अटेम्पट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि 5 से 18 नवंबर के बीच जिन छात्रों ने कॉलेज छोड़ा है, वे JEE एडवांस्ड के तीन अटेम्प्ट दे सकेंगे, ताकि वे पॉलिसी में बदलाव से प्रभावित न हों.
सुप्रीम कोर्ट ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के तीन अटेम्पट को लेकर फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि 5 नवंबर से 18 नवंबर के बीच जिन छात्रों ने कॉलेज छोड़ा था, उन्हें JEE एडवांस्ड परीक्षा में तीन बार बैठने का मौका मिलेगा. यह फैसला जॉइंट एडमिशन बोर्ड (JAB) की उस शुरुआती अधिसूचना के अनुसार लिया गया है, जिसमें छात्रों को तीन अटेम्प्ट की अनुमति दी गई थी.
Eligibility में बदलाव पर विवाद
सुनवाई के दौरान वकील परमेश्वर ने कोर्ट को बताया कि JEE एडवांस्ड 2025 की एलिजिबिलिटी को लेकर JAB ने पहले घोषणा की थी कि 2023, 2024 और 2025 में 12वीं पास करने वाले छात्र परीक्षा में बैठ सकते हैं. लेकिन 13 दिन बाद एलिजिबिलिटी को घटाकर केवल 2024 और 2025 बैच के छात्रों तक सीमित कर दिया गया.
परमेश्वर ने इस बदलाव को अनुचित और मनमाना बताया. उन्होंने कहा, “मैं कोर्ट को उन छात्रों की लिस्ट दे सकता हूं, जिन्होंने यह सोचकर कॉलेज छोड़ा था कि उन्हें तीन बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा. छात्रों को जो वादा किया गया था, उसे निभाया जाना चाहिए.”
जॉइंट एडमिशन बोर्ड का पक्ष
जॉइंट एडमिशन बोर्ड (JAB) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बदलाव का बचाव किया. उन्होंने कहा, “अगर मैं एक छात्र हूं और मेरे पास दो विकल्प हैं – एक जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना या IIT में एडमिशन पाना. अगर मैं कम नंबर लाता हूं, तो मैं जनरल कॉलेज में चला जाऊंगा. अब तक IIT में एडमिशन के लिए केवल दो मौके मिलते थे.”
उन्होंने आगे कहा, “अगर छात्रों को तीन मौके दिए जाते हैं, तो वे जनरल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते और IIT की तैयारी करते रहते हैं. यह छात्रों के हित में है कि उन्हें दो साल बाद ध्यान लगाना चाहिए. अगर उन्होंने कॉलेज छोड़ा है, तो उन्हें दोबारा एडमिशन दिया जा सकता है.”
कोर्ट का फैसला
कोर्ट ने JAB की दलीलें सुनीं और कहा कि 5 नवंबर 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार 2023, 2024 और 2025 में 12वीं पास करने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी. हालांकि, एलिजिबिलिटी को अचानक दो बैच तक सीमित कर दिया गया, जिससे कई छात्रों को नुकसान हुआ.
कोर्ट ने कहा कि कुछ छात्रों ने यह सोचकर कॉलेज छोड़ दिया था कि उन्हें तीन बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा. अचानक एलिजिबिलिटी बदलने से उनकी योजना प्रभावित हुई.
कोर्ट ने आदेश दिया कि 5 से 18 नवंबर के बीच जिन छात्रों ने कॉलेज छोड़ा है, उन्हें JEE एडवांस्ड के लिए तीन अटेम्प्ट की अनुमति दी जाएगी, ताकि वे पॉलिसी में बदलाव से प्रभावित न हों.
About The Author
Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space
Recent Comments