Supreme Court: 2000 रुपये के नोटों से जुड़ी याचिका पर कोर्ट ने रजिस्ट्री से मांगी रिपोर्ट, जानें पूरा मामला।
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उच्चतम न्यायालय ने 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के रिजर्व बैंक के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई के मुद्दे पर बुधवार को रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से मामले में तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध करने पर यह आदेश पारित किया। शीर्ष अदालत ने एक जून को अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली उपाध्याय की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह गर्मी की छुट्टियों के दौरान ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेगी।
उपाध्याय ने बुधवार को कहा कि यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि माओवादी, आतंकवादी और अलगाववादी धन का आदान-प्रदान कर रहे हैं और मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि 80 हजार करोड़ रुपये के नोट बदले गए हैं। पीठ ने कहा, ‘हम मीडिया में आई खबरों पर गौर नहीं कर सकते। आप शुक्रवार को मामले का उल्लेख करें, इस बीच, हमें रजिस्ट्री रिपोर्ट देखने दीजिए।
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