नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 8329626839 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें ,

Recent Comments

    test
    test
    OFFLINE LIVE

    Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

    May 14, 2025

    सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकारा; कावड़ मार्ग पर दुकानों पर नेमप्लेट लगाने का निर्णय स्थगित।

    1 min read
    😊

    कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कावड़ मार्ग पर दुकानों या ठेलों पर संबंधित मालिक का नाम लिखना अनिवार्य करने का फैसला किया था.

    उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा मार्ग पर होटलों या खाने-पीने की दुकानों और ठेलों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने संबंधित मालिक के नाम का बोर्ड लगाने का फैसला किया था. इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर आज सुनवाई हुई. इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. कावड़ मार्ग पर दुकानदारों द्वारा दुकान पर संबंधित मालिक के नाम का बोर्ड लगाने का निर्णय स्थगित कर दिया गया है। कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी यह ​​भी की है कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है.

    कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कावड़ मार्ग पर दुकानों या ठेलों पर संबंधित मालिक का नाम लिखना अनिवार्य करने का फैसला किया था. हालांकि, विपक्ष ने इस फैसले की आलोचना की. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर राजनीति पर हावी रहा. मांग की गई कि कावड़ मार्ग पर दुकानों या ठेलों पर संबंधित मालिक का नाम लिखने का निर्णय वापस लिया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस फैसले पर अड़ी रही.

    उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार ने इस तरह का फैसला लेने के लिए कदम उठाया. हालांकि, अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले के खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक संगठन ने 20 जुलाई को याचिका दायर की थी. इस याचिका पर आज सुनवाई हुई. इस समय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए कावड़ मार्ग पर दुकानदारों के दुकान पर संबंधित मालिक के नाम का बोर्ड लगाने के फैसले पर रोक लगा दी है.

    कोर्ट ने क्या कहा?
    इस बीच, उत्तर प्रदेश राज्य के साथ-साथ दो राज्यों उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को भी इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने अब इस मामले में उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को अगले शुक्रवार तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. इसके अलावा, कावड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य विक्रेताओं या होटल व्यवसायियों को अपनी पहचान बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए दुकान मालिकों को अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुकानदार के पास सिर्फ खाने का प्रकार ही होता है कि दुकान मांसाहारी खाना परोसती है या मांसाहारी? निगरानी अदालत ने कहा कि इस संबंध में कहना जरूरी है.

    About The Author


    Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

    Advertising Space


    स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

    Donate Now

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may have missed

    Copyright © All rights reserved for Samachar Wani | The India News by Newsreach.
    12:24 PM