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    April 21, 2025

    स्टॅम्प ड्युटी समाचार:प्रदेश में ‘सलोखा योजना’ में 703 शुल्कों का पंजीयन; साढ़े पांच करोड़ स्टॅम्प ड्युटी

    1 min read
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    अब तक राज्य में ‘सलोखा योजना’ के तहत 703 मामले दर्ज किए गए हैं, जो किसानों को 1,000 रुपये के मामूली पंजीकरण शुल्क और 1,000 रुपये के स्टॅम्प शुल्क के बदले में अपनी कृषि भूमि का आदान-प्रदान करने का अवसर देता है।

    पुणे: ‘सलोखा योजना’ के तहत राज्य में अब तक 703 आवेदन पंजीकृत किए गए हैं, जो किसानों को 1,000 रुपये के मामूली पंजीकरण शुल्क और 1,000 रुपये के स्टॅम्प शुल्क के बदले में अपनी कृषि भूमि का आदान-प्रदान करने का अवसर देता है। अत: नागरिकों को ऐसे दस्तावेजों पर स्टॅम्प शुल्क में 5 करोड़ 48 लाख रुपये तथा पंजीयन शुल्क में 87 लाख 37 हजार रुपये की छूट दी गई है।

    यह योजना जनवरी 2023 से राज्य में लागू की जा रही है, जो किसानों को अपनी कृषि भूमि का आदान-प्रदान करने का अवसर देती है। इस योजना के तहत अब तक 703 दस्तों को कुल 6 करोड़ 35 लाख रुपये की छूट मिल चुकी है. 703 दस्तों को नियमित प्रक्रिया से पंजीकृत कराने के लिए स्टॅम्प ड्युटी के रूप में 5 करोड़ 51 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर 94 लाख रुपये चुकाने होंगे. साथ ही इस योजना से कृषि भूमि पर कब्ज़े के विवादों का भी समाधान हो गया है। पुणे जिले में कुल 17 दस्त, सतारा जिले में 30, सांगली में 24, सोलापुर में 11 और कोल्हापुर में 18 दस्तों को इस योजना के तहत पंजीकृत किया गया है।

    कृषि भूमि विवादों की जटिल प्रकृति के कारण, अदालतों और प्रशासन में पर्याप्त तंत्र की कमी के कारण ये विवाद वर्षों से चल रहे हैं। चूंकि कृषि भूमि हर किसी का अंतरंग और संवेदनशील विषय है, इसलिए इस पर होने वाले विवादों से पारिवारिक रिश्तों में असंतोष और अलगाव की भावना पैदा हो रही है। इन बहसों में कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई हैं और ये आज की पीढ़ी के समय और पैसे की बर्बादी है। ऐसे विवादों को ख़त्म करने में कोई खास प्रगति होती नहीं दिख रही है. इसी पृष्ठभूमि में सरकार ‘सलोखा योजना’ लेकर आई है.

    सुलह योजना क्या है?
    1. पहले किसान का कृषि भूमि पर कम से कम 12 वर्षों से कब्ज़ा होना चाहिए।
    2. पहले का कब्ज़ा दूसरे का और दूसरे का कब्ज़ा पहले का होता है, यद्यपि भूमि के दोनों ओर के क्षेत्रफल में अंतर है, फिर भी यह इसके योग्य है।
    3. यह योजना गैर-कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि के लिए लागू नहीं है।
    4. बशर्ते कि दोनों पक्ष इस विनिमय विलेख को पंजीकृत करने के लिए सहमत हों
    आवश्यक।

    तथ्यान्वेषी पंचनामा मंडल अधिकारी और तलाथी द्वारा दर्ज किया जाएगा और किसानों को पंचनामा प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

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