संभल में स्थिति ‘जैसी थी’ वैसी ही है, कोर्ट ने आदेश दिया; कुएं के संबंध में कार्रवाई करने पर रोक।
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सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को संभल जामा मस्जिद के प्रवेश द्वार के पास एक निजी कुएं के विवाद के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। साथ ही मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से दायर याचिका पर भी नोटिस जारी किया गया है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संभल जामा मस्जिद के प्रवेश द्वार के पास एक निजी कुएं को लेकर विवाद के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। साथ ही मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से दायर याचिका पर भी नोटिस जारी किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति. जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना कुएं के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। साथ ही प्रशासन को दो सप्ताह के भीतर मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।
मस्जिद प्रबंधन समिति ने इस मामले में याचिका दायर की है। संभल सत्र न्यायालय ने 19 नवंबर 2024 को मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एक आयुक्त नियुक्त करने की अनुमति दी थी। मस्जिद की प्रबंधन समिति ने उन्हें चुनौती दी।
प्रबंधन समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने अदालत को कुएं के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया। इसके अलावा, इस स्थान पर ‘हरि मंदिर’ की उपस्थिति के संबंध में दिए गए नोटिस पर भी चिंता व्यक्त की गई।
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