अदानी समूह से सहाना के सेबी कारणों की खोज करें
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एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया यानी ‘सेबी’ को अडानी समूह की सहायक कंपनियों से संबंधित पार्टी डीलिंग नियमों और लिस्टिंग नियमों का पालन न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है।
नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने संबंधित पार्टी लेनदेन नियमों और इंडेक्सेशन नियमों का अनुपालन न करने के लिए अदानी समूह को नोटिस जारी किया है।
समूह के छह सदस्यों में अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अदानी पावर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदानी टोटल ग्रुप, अदानी विल्मर और शामिल हैं। आख़िरकार कंपनी और
सेबी से लेकर बाजार विश्लेषकों और नियामक संस्थाओं की राय बहुत आलोचनात्मक नहीं है। सभी स्टॉक्स पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। नियमों का उल्लंघन करने पर सेबी द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा सेबी का कारण बताओ नोटिस स्वामित्व का गठन नहीं करता है। क्योंकि यह एक नियमित निर्देश है. मक कंपनी के जवाब से संतुष्ट होकर मामला आमतौर पर वहीं खत्म हो जाता है। संतुष्ट नहीं लेकिन सेबी द्वारा दंडित किया गया।
शेयर में मामूली गिरावट
अदानी एंटरप्राइजेज के शेयर 1.52 विंडो नीचे 993.25 पर बंद हुए। अदाणी और अदाणी टोटल पोर्ट्स (एटीजीएल) में 1.38 और 0.19 उत्तर की गिरावट आई, जबकि अदाणी विल्मर के शेयरों में 2.05 अच्छी गिरावट आई। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस भी 0.83 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ.
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