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    May 10, 2025

    सैफ अली खान हैरान! 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त हो सकती है, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला.

    1 min read
    😊

    सैफ अली खान की संपत्ति: पटौदी परिवार के पास भोपाल में 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति है। सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर की पारिवारिक संपत्ति भोपाल में कोहेफिजा से लेकर चिकलोद तक फैली हुई है।

    मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल में पटौदी परिवार की संपत्ति को ‘शत्रु संपत्ति’ घोषित करने संबंधी सरकारी नोटिस के खिलाफ अभिनेता सैफ अली खान की याचिका खारिज कर दी है।

    13 दिसंबर 2024 को हुई सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अभिनेता सैफ अली खान की याचिका खारिज कर दी थी। इस दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सैफ अली खान अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन, सैफ अली खान या उनके परिवार ने अभी तक कोई कानूनी कदम नहीं उठाया है।

    पटौदी परिवार के पास भोपाल में 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति है। सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर की पारिवारिक संपत्ति भोपाल में कोहेफिजा से लेकर चिकलोद तक फैली हुई है।

    इस बीच, मामला 2014 में शुरू हुआ, जब शत्रु संपत्ति विभाग ने एक नोटिस जारी कर भोपाल में पटौदी परिवार की संपत्ति को “शत्रु संपत्ति” घोषित कर दिया। यह विवाद केंद्र सरकार के 2016 के अध्यादेश से और बढ़ गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि पटौदी परिवार की संपत्ति पर उत्तराधिकार का कोई अधिकार नहीं होगा।

    सैफ अली खान के परिवार से संबंधित इन संपत्तियों में फ्लैग स्टाफ हाउस जैसे प्रमुख स्थान शामिल हैं, जहां सैफ अली खान ने अपना बचपन बिताया था। इसके अलावा, इसमें नूर-उस-सबा पैलेस, दार-उस-सलाम और अन्य संपत्तियां भी शामिल हैं।

    शत्रु संपत्ति अधिनियम क्या है?
    शत्रु संपत्ति अधिनियम केंद्र सरकार को विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए लोगों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है। भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्ला खान की तीन बेटियाँ थीं। उनकी सबसे बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गईं। दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान भारत में ही रहीं। उन्होंने नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की और संपत्ति की असली उत्तराधिकारी बन गईं।

    सरकार संपत्तियों पर कब्ज़ा कर सकती है।
    मामले में हाल ही में दिए गए आदेश में उच्च न्यायालय ने खान परिवार को संपत्ति वापस पाने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क करने के लिए 30 दिन का समय दिया था। हालाँकि, अभी तक उनकी ओर से कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सरकार इन संपत्तियों पर अधिकार प्राप्त कर सकती है। भोपाल जिला प्रशासन किसी भी समय संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही शुरू कर सकता है। इन संपत्तियों की कीमत करीब 15,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है, जिसमें भोपाल रियासत की ऐतिहासिक इमारतें और जमीनें भी शामिल हैं।

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