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    April 21, 2025

    43 से घटकर 28 हो जायेंगे ग्रामीण बैंक! वित्त मंत्रालय द्वारा विलय के चौथे चरण की घोषणा।

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    परिचालन दक्षता और लागत युक्तिकरण हासिल करने के लिए, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण के चौथे चरण की शुरुआत की है, जिससे इन बैंकों की संख्या मौजूदा 43 से घटकर 28 होने की उम्मीद है।

    नई दिल्ली: परिचालन दक्षता और लागत युक्तिकरण हासिल करने के लिए, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण के चौथे चरण की शुरुआत की है, जिससे इन बैंकों की संख्या मौजूदा 43 से घटकर 28 होने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की गई योजना के मुताबिक, विभिन्न राज्यों में कार्यरत 15 ग्रामीण बैंकों का विलय किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अधिकतम 4 ग्रामीण बैंकों (प्रत्येक में 3) और बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में बैंकों (2 प्रत्येक) का विलय किया जाएगा। वित्तीय सेवा विभाग ने राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के प्रमुखों को संबोधित एक पत्र में कहा, यह योजना नाबार्ड के परामर्श से तैयार की गई है, जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर 28 हो जाएगी। वित्त मंत्रालय के विभाग ने ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंकों के प्रमुखों से 20 नवंबर तक फीडबैक मांगा है।

    जून की शुरुआत में, अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित एक पत्र में, समग्र दक्षता और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण बैंकों को उनके प्रायोजक बैंकों के साथ विलय करने की मांग की 2005 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 2020-21 तक ऐसे बैंकों की संख्या 196 से घटाकर 43 कर दी। इन बैंकों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों और कारीगरों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए ‘क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) अधिनियम, 1976’ के तहत की गई थी। इन बैंकों को केंद्र, राज्यों और प्रायोजक बैंकों के अलावा अन्य स्रोतों से पूंजी जुटाने की अनुमति देने के लिए अधिनियम में 2015 में संशोधन किया गया था।

    वर्तमान में, केंद्र के पास इन बैंकों में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि संबंधित प्रायोजक बैंकों और राज्य सरकारों के पास क्रमशः 35 प्रतिशत और 15 प्रतिशत हिस्सेदारी है। संशोधित कानून के अनुसार, शेयर पूंजी में कमी के बाद भी, केंद्रीय और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रायोजक बैंकों की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं की जा सकती है। मार्च 2024 तक, 22,069 शाखाओं के साथ 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरजीबी) हैं। 26 राज्य और तीन केंद्र शासित प्रदेश (पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख)। 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और जम्मू और कश्मीर बैंकों द्वारा प्रायोजित) कार्य कर रहे हैं। इन बैंकों में 31.3 करोड़ जमा खाते और लगभग तीन करोड़ ऋण खाते हैं।

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