RTE एडमिशन: ‘आरटीई’ के 25 फीसदी ऑनलाइन एडमिशन शुरू; आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 से 30 अप्रैल तक है
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शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार, कमजोर, वंचित, शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 25 प्रतिशत ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रिया अब शुरू हो गई है।
सोलापुर: शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर, वंचित, शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 25 प्रतिशत ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। छात्र 16 से 30 अप्रैल तक ‘आरटीई’ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में ‘आरटीई’ प्रवेश के लिए पहले के मानदंडों को बदल दिया है। छात्रों को अपने घर से एक किमी की दूरी के भीतर किसी निजी सहायता प्राप्त स्कूल, जिला परिषद, नगरपालिका, नगरपालिका स्कूल में प्राथमिकता से प्रवेश लेना होगा।
छात्र के घर से एक किमी के अंदर कोई सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल नहीं है, लेकिन एक निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, छात्र वहां प्रवेश ले सकता है। लेकिन, इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या वास्तव में उस दूरी पर कोई सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल है या नहीं।
इस बीच, राज्य में 75 हजार 264 स्कूलों ने ‘आरटीई’ के तहत पंजीकरण कराया है, जिनमें से जिले के तीन हजार 378 स्कूल हैं। नए बदलाव के मुताबिक, ‘आरटीई’ के तहत राज्य के नौ लाख 64 हजार छात्रों को उनकी पसंद के निजी सहायता प्राप्त या सरकारी स्कूलों (घर से एक किमी की दूरी की शर्त लागू) में मुफ्त प्रवेश मिलेगा।
कुछ स्कूलों में लॉटरी निकाली जानी है
हर साल राज्य के कुछ जिला परिषद, नगर निगम, नगरपालिका और कुछ निजी अनुदान प्राप्त प्रसिद्ध स्कूलों में प्रवेश के लिए भारी भीड़ होती है। ऐसे स्कूलों में प्रवेश के लिए क्षमता से अधिक आवेदन आने पर ‘एनआईसी’ के माध्यम से लॉटरी करानी होगी।
वहीं, लॉटरी उन जगहों पर भी निकालनी होगी जहां छात्र के घर से एक किमी की दूरी पर केवल अंग्रेजी माध्यम का निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल है। इसलिए शिक्षा निदेशक शरद गोसावी ने ‘सकाल’ को बताया कि ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया लागू की जा रही है.
इस वेबसाइट पर करें आवेदन, प्रवेश प्रक्रिया जून में
फिलहाल ‘आरटीई’ के तहत 25 फीसदी मुफ्त प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कल (मंगलवार) से वेबसाइट https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal पर शुरू हो जाएगा. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद इसकी जांच कर लॉटरी निकाली जाएगी और लोकसभा की आचार संहिता समाप्त होने के बाद संबंधित विद्यार्थियों का प्रवेश होगा। इस बीच, जिन स्कूलों में लॉटरी की जरूरत नहीं है, वहां आरटीई के जरिए प्रवेश लेने वाले छात्रों को सीधे प्रवेश मिलेगा।
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