सड़क परिवहन नियम: 2025 से बदल जाएगा परिवहन का ‘ये’ नियम; परिवहन मंत्रालय ने जारी किये निर्देश
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सड़क परिवहन नियम: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से देश में एक नया ट्रैफिक नियम लागू किया जाएगा। यह नियम और बदलाव 2025 से अनिवार्य होगा.
सड़क परिवहन नियम नवीनतम अपडेट: पिछले कुछ वर्षों में भारत में यातायात नियमों में काफी बदलाव आया है। देश की सड़कों को चौड़ा करने से लेकर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ईवी को प्राथमिकता देने तक, इस बीच कई आमूल-चूल बदलाव किए गए हैं। अब आने वाले समय में इसमें एक और बदलाव जुड़ने जा रहा है। क्योंकि, केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक नए नियम को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में भारी ट्रैफिक में योगदान देने वाले ट्रक ड्राइवरों की यात्रा को और अधिक आरामदायक बनाने के उद्देश्य से 2025 से कुछ बदलावों का सुझाव दिया है। इन सरकारी निर्देशों में कहा गया है कि 2025 से निर्मित ट्रकों के केबिन को पूरी तरह से वातानुकूलित यानी एसी बनाना अनिवार्य होगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2025 या उसके बाद निर्मित एन-2 और एन-3 श्रेणी के वाहनों में एसी केबिन लगाना अनिवार्य होगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जुलाई महीने में ही ट्रक ड्राइवरों के लिए इस नियम से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इसकी जानकारी दी थी. देश में माल के परिवहन में ट्रक ड्राइवर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिणामस्वरूप, उनके काम करने के तरीकों और उनकी मानसिक स्थिरता को ठीक रखने के लिए चीजों पर ध्यान देना जरूरी है,’ उन्होंने हाल ही में कहा था। उस वक्त उन्होंने ट्रक केबिन के एयर कंडीशनिंग को लेकर भी बयान दिया था. उन्होंने कहा कि ट्रक ड्राइवरों को वाहन काटने पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र इस प्रस्ताव को सकारात्मक रूप से देख रहा है, हालांकि कुछ वर्गों ने इस नियम के कारण कीमतों में वृद्धि का मुद्दा उठाया है।
सरकार द्वारा मंजूर किए गए इस प्रस्ताव के मुताबिक 2025 तक देश की सड़कों पर चलने वाले ट्रकों की सूरत बदल जाएगी। केंद्र के मुताबिक, यह नियम N2 और N3 श्रेणी के वाहनों पर लागू होगा, जिसमें 3.5 टन से ऊपर और 12 टन से कम के भारी वाहन शामिल हैं।
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