एविओम की दिवालिया कार्यवाही के लिए आरबीआई का आवेदन।
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भारतीय रिजर्व बैंक ने एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में एक आवेदन दायर किया है।
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में एक आवेदन दायर किया है। एनसीएलटी की नई दिल्ली पीठ ने एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस के निदेशक मंडल को दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए कहा है क्योंकि यह विभिन्न भुगतान दायित्वों में चूक कर चुका है।
पिछले सप्ताह नई दिल्ली स्थित एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के निदेशक मंडल को बर्खास्त करने के बाद रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक राम कुमार को इसका प्रशासक नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।
नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) की सिफारिश के आधार पर एविओम के निदेशक मंडल को भी भंग करने का निर्णय लिया गया है। प्रशासक को उसके दैनिक कर्तव्यों को पूरा करने में सहायता के लिए एक तीन सदस्यीय सलाहकार समिति भी गठित की गई है। सलाहकार समिति के सदस्यों में परितोष त्रिपाठी (पूर्व मुख्य प्रबंधक, स्टेट बैंक), रजनीश शर्मा (पूर्व मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा) और संजय गुप्ता (पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस) शामिल हैं। दिवाला और दिवालियापन नियम, 2019 संबंधित वित्तीय क्षेत्र नियामक को कंपनी दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान वित्तीय सेवा प्रदाता के मामलों में प्रशासक को सलाह देने के लिए सलाहकारों की एक समिति नियुक्त करने का प्रावधान करता है।
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