क्या आप किराया, शेयर… वेतन के अलावा अन्य तरीकों से पैसा कमा रहे हैं? क्या यह राशि 12 लाख रुपये की कर कटौती के दायरे में आती है या नहीं?
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अगर आपको 12 लाख रुपये की सालाना आय पर भी टैक्स में छूट मिली है, यानी यह आय भले ही कर-मुक्त हो, तो भी नियम व शर्तें समझ लें, वरना…
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। बजट में सबसे बड़ी घोषणा 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर मुक्त करने की थी। आम आदमी, विशेषकर मजदूर वर्ग को राहत देने वाली इस घोषणा पर कई क्षेत्रों से संतोषजनक प्रतिक्रिया मिली और कहा गया कि इस वर्ष का बजट नागरिकों को केन्द्र में रखकर प्रस्तुत किया गया है। लेकिन, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नियम और शर्तें यहां भी लागू होती हैं।
बजट संबंधी मुद्दों को समझें
बजट प्रस्ताव के अनुसार, धारा 87ए के तहत छूट का लाभ वेतन सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त आय पर भी लागू होगा। हालाँकि, भूमि की बिक्री और अन्य स्रोतों से प्राप्त वित्तीय लाभ पर अभी भी कर लगेगा।
किस आय पर छूट लागू होगी?
मासिक वेतन
एफडी
व्यवसाय से लाभ
ऋण निधि से आय
लाभांश आय
किराया
किस राशि पर छूट लागू नहीं होगी?
इक्विटी फंड में निवेश
शेयरों
मकान की बिक्री से आय
विशेषज्ञों के अनुसार मकान, जमीन की खरीद-बिक्री और म्यूचुअल फंड से होने वाले मुनाफे पर टैक्स लगेगा। इसलिए, गेमिंग शो, घुड़दौड़ पर दांव से होने वाले लाभ और लॉटरी से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।
किसी व्यक्ति को छूट तभी मिलेगी जब उसकी पूरी आय पेंशन, वेतन, किराया, ब्याज या व्यवसाय से आती हो। यह छूट नई कर व्यवस्था अपनाने वाले व्यक्ति पर लागू होगी, यदि उसकी कुल वार्षिक आय 12 लाख रुपये या उससे कम है। इसके विपरीत, पुरानी कर प्रणाली में यह लाभ उपलब्ध नहीं होता। भले ही सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय को कर-मुक्त कर दिया है, साथ ही नागरिकों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता भी बढ़ा दी है, लेकिन सरकार ने उन वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए हैं, जिन्हें आम आदमी द्वारा खरीदा जाना अपेक्षित है। बेशक, इन वस्तुओं पर भारी कर लगाने का अभियान जारी रहा है। इसलिए अब यह स्पष्ट हो रहा है कि केंद्र सरकार भी अप्रत्यक्ष रूप से कर लगाकर कर रियायतों से उत्पन्न वित्तीय भार को संतुलित करने का प्रयास कर रही है।
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