कोणार्क अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर RBI का प्रतिबंध
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भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को महाराष्ट्र के उल्हासनगर स्थित कोणार्क अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण उस पर कई प्रतिबंध लगा दिए।
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को महाराष्ट्र के उल्हासनगर में कोणार्क अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण उस पर कई प्रतिबंध लगा दिए। इससे यह सहकारी बैंक नये कर्ज नहीं दे पायेगा. ये प्रतिबंध 23 अप्रैल से लागू हो गए हैं.
रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बैंक की वर्तमान तरलता स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सभी बचत, चालू खातों या जमाकर्ताओं के किसी अन्य खाते में कुल शेष से निकासी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोई भी बैंक रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना नया ऋण नहीं दे सकता। इसके साथ ही नए निवेश और जमा स्वीकार करने पर भी प्रतिबंध रहेगा. ये बैंक अपनी कोई भी संपत्ति नहीं बेच सकते हैं, लेकिन उन्हें शर्तों के अधीन जमा के बदले उधार लेने की अनुमति है। बैंक के पात्र जमाकर्ताओं के लिए जमा पर अधिकतम 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर होगा। आरबीआई द्वारा की गई इस कार्रवाई का मतलब यह नहीं है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. यदि बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार होता है तो आरबीआई द्वारा इन प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है।
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