रत्नागिरी गैस एंड पावर को 2,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश, महावितरण को अपीलीय विद्युत न्यायाधिकरण से झटका।
1 min read
|








केंद्रीय अपीलीय विद्युत न्यायाधिकरण ने महावितरण कंपनी को करारा झटका दिया।
रत्नागिरी: केंद्रीय अपीलीय विद्युत न्यायाधिकरण ने महावितरण कंपनी को बड़ा झटका दिया है। बिजली बिल बकाया के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) को अगले चार महीनों में क्षमता शुल्क के रूप में 2,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
चेतावनी दी गई है कि यदि इसका क्रियान्वयन नहीं किया गया तो महावितरण के दो बैंक खाते जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। महावितरण ने स्पष्ट किया है कि वह अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग में अपील करेगा। महावितरण और आरजीपीपीएल के बीच बिजली खरीद समझौता हुआ था। तदनुसार, 2015 से पहले, महावितरण रत्नागिरी में आरजीपीपीएल केंद्र में उत्पादित बिजली खरीद रहा था। आरजीपीपीएल ने बिजली उत्पादन में प्रयुक्त ईंधन की लागत में वृद्धि के कारण महावितरण से लागत में वृद्धि की मांग की थी।
About The Author
Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space
Recent Comments