पी2पी मंचों को ‘निवेश विकल्प’ के रूप में पेश करने पर रोक; आरबीआई द्वारा नियमों को कड़ा किया जाना।
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इस क्षेत्र में कुछ संस्थानों द्वारा उल्लंघनों को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने संशोधित दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं।
मुंबई: आरबीआई ने गैर-बैंक ऋणदाताओं के लिए नियम कड़े किए रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को ‘पी2पी’ ऋण से संबंधित पारदर्शिता और अनुपालन में सुधार के लिए सख्त मानदंडों को अधिसूचित किया। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में पंजीकृत ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म संकट के समय अल्पकालिक ऋण प्रदान करते हैं।
संशोधित निर्देश के अनुसार, पी2पी मंचों को निवेश विकल्प के रूप में प्रचारित नहीं किया जा सकता है। इसे सुनिश्चित आय, तरलता विकल्प आदि जैसी सुविधाओं वाले निवेश उत्पाद के रूप में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि पी2पी ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म किसी भी तरह से बीमा उत्पाद नहीं बेच सकते हैं।
नए स्वीकृत दिशानिर्देशों के अनुसार ऋणदाता और उधारकर्ता के मिलान (मैपिंग) के बिना कोई भी ऋण वितरित नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले 2017 में, RBI ने P2P ऋण प्लेटफार्मों के लिए दिशानिर्देश पेश किए थे। एक पी2पी ऋण मंच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में कुछ प्रथाएँ अपनाई गई हैं और 2017 के नियामक प्रावधानों के उल्लंघन के मामले भी सामने आए हैं। इस क्षेत्र में कुछ संस्थानों द्वारा उल्लंघनों को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने संशोधित दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं।
‘पी2पी लेंडिंग’ क्या है?
पी2पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म उन लोगों को अतिरिक्त आय का अवसर प्रदान करता है जिनके पास निवेश करने के लिए अधिशेष है और उच्च रिटर्न पाने के लिए कुछ जोखिम लेने को तैयार हैं। यह एक ऑनलाइन साझा मंच है जो उन निवेशकों और व्यक्तियों के समुदाय को एक साथ लाता है जो त्वरित और परेशानी मुक्त ऋण चाहते हैं। निवेशक अपना पैसा उन प्लेटफार्मों के विशेष बैंक खातों में जमा करते हैं जो पी2पी ऋण सुविधाएं प्रदान करते हैं, और जो व्यक्ति ऋण चाहता है वह इस मंच पर अपना ऋण अनुरोध ऑनलाइन जमा करता है। ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे को नहीं जानते होंगे. दरअसल ज्यादातर लोग एक-दूसरे को नहीं जानते, लेकिन यह प्लेटफॉर्म उनकी आपसी जरूरतों को पूरा करता है।
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