विदेशी निवेश ईटीएफ में नए निवेश प्रवाह पर रोक; 1 अप्रैल से सेबी का आदेश लागू
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पूंजी बाजार नियामक सेबी ने 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंडों को विदेश में निवेश करने वाले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में नए निवेश स्वीकार करने से रोक दिया है।
नई दिल्ली: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंडों को विदेश में निवेश करने वाले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में नए निवेश स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
विदेशी शेयरों में देश का निवेश 7 अरब डॉलर की सीमा पार करने के बाद सेबी ने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई), जो म्यूचुअल फंड उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है, को विदेशी निवेश के साथ ईटीएफ योजनाओं में नए निवेश प्रवाह पर अंकुश लगाने के लिए कहा है। म्यूचुअल फंड योजनाएं जो सीधे विदेश में शेयर खरीदती हैं, उनकी संयुक्त निवेश सीमा 7 बिलियन डॉलर है, जो जनवरी 2022 में पहुंच गई थी।
भारत में वर्तमान में 77 म्यूचुअल फंड योजनाएं हैं जो विदेशों में निवेश करती हैं। सेबी ने इन फंड हाउसों को 2023 में विदेशी शेयरों में फिर से निवेश करने की अनुमति दी थी क्योंकि विदेशी बाजारों में गिरावट के कारण प्रबंधन के तहत उनकी संपत्ति गिर गई थी।
कुछ फंड हाउसों ने उन योजनाओं में नया निवेश करना भी बंद कर दिया है जिनमें विदेशी निवेश है। हालाँकि, इन फंड हाउसों ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा ‘सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान – एसआईपी’ जारी रहेगा और ‘सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान – एसटीपी’ सुविधा का लाभ उठाने वाले निवेशक इन प्रतिबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।
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