पीपीएफ खाते में नामांकन परिवर्तन अब निःशुल्क है।
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खातों के लिए नामांकन अपडेट करने या नया नामांकन करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खातों के लिए नामांकन अपडेट करने या नया नामांकन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के जरिए इन बदलावों को लागू कर दिया है।
हाल ही में वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी थी कि पीपीएफ खातों में नामित व्यक्ति का विवरण अपडेट करने के लिए शुल्क लिया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि 2 अप्रैल, 2025 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी बचत प्रोत्साहन सामान्य नियम 2018 में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं।
सरकार द्वारा संचालित लघु बचत योजनाओं में नामांकन रद्द करने या उसमें बदलाव करने पर 50 रुपये का शुल्क लिया जा रहा था। हाल ही में पारित बैंकिंग सुधार विधेयक 2025 में जमाकर्ताओं के धन, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं और लॉकरों के भुगतान के लिए 4 व्यक्तियों को नामित करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, पीपीएफ खातों के लिए नामांकन या संशोधन शुल्क माफ करने के लिए एक नया कदम उठाया गया है।
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