Pan-Aadhaar Link: पैन-आधार लिंक करने का आखिरी मौका, नहीं तो पैसों से भी लेन-देन करना होगा मुश्किल
1 min read
|








अगर आपने अभी तक अपना पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द ऐसा कर लें। आयकर विभाग ने करदाताओं से 31 मई तक पैन-आधार को लिंक करने को कहा है।
पिछले एक साल से सरकार एक बात बार-बार कह रही है कि अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक करें। इसके लिए सरकार की ओर से अक्सर डेडलाइन दी जाती रही है. इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया. लेकिन अब इसके लिए 1 हजार की फीस चुकानी होगी. अगर आपने अभी तक अपना पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। आयकर विभाग ने करदाताओं से 31 मई तक पैन-आधार को लिंक करने को कहा है। 31 मई तक लिंक नहीं कराने पर संबंधित करदाताओं से अतिरिक्त टीडीएस वसूला जाएगा।
दोहरा नुकसान होगा
सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 मई के बाद जिन लोगों का पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा उनसे दोगुना टीडीएस वसूला जाएगा. यानी अगर किसी का टीडीएस 50 हजार रुपये कट रहा है. तो यह 1 लाख होगा. साथ ही संबंधित करदाताओं का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि, आधार और पैन को लिंक करने वाले करदाताओं को कोई नुकसान नहीं होगा।
10 हजार तक जुर्माना
पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर ऐसे करदाताओं को म्यूचुअल फंड या स्टॉक खाता खोलने जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी. साथ ही अगर आप पैन कार्ड को दस्तावेज के तौर पर कहीं इस्तेमाल करते हैं तो भी भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के अनुसार आपको 10 हजार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
आधार-पैन लिंक अनिवार्य क्यों?
देशभर में पैन कार्ड से जुड़े कई धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा टैक्स बचाने के लिए भी कई तरकीबें अपनाई जाती हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है.
आयकर विभाग ने बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलरों और अन्य संस्थानों से भी 31 मई तक वित्तीय लेनदेन की जानकारी देने को कहा है। ऐसा न करने पर जुर्माना लग सकता है. एसएफटी के देर से भुगतान पर 1 हजार रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा.
पैन-आधार कार्ड कैसे लिंक करें?
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा। यहां आपको आधार लिंक का विकल्प दिखाई देगा, जिसमें आपको अपना आधार नंबर, पैन नंबर, जन्मतिथि जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाए तो क्या होगा?
– 5 लाख से ज्यादा का सोना नहीं खरीद सकते.
– किसी भी तरह का आर्थिक लेन-देन करने में दिक्कत आएगी।
– बैंक 50 हजार से ज्यादा जमा और निकासी नहीं कर सकते.
– म्यूचुअल फंड या वित्तीय योजनाओं में पैसा निवेश नहीं कर सकते।
– पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर टैक्स रिटर्न दाखिल करें
About The Author
Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space
Recent Comments