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    April 20, 2025

    केवल 3 दिन बचे हैं; नहीं तो भरना पड़ सकता है 5 हजार का जुर्माना, क्या है Belated ITR?

    1 min read
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    वित्त वर्ष 202-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आखिरी 3 दिन बचे हैं।

    अगर आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आपके पास आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है केवल बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने का विकल्प होगा। कई लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर वे आईटीआर दाखिल नहीं करेंगे तो क्या होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिलेटेड आईटीआर क्या है और इसे कौन दाखिल कर सकता है यह? ।

    विलंबित आईटीआर क्या है?
    आप सोच रहे होंगे कि Belated ITR क्या है (What is Belated ITR)? जब करदाता नियत तारीख तक आयकर रिटर्न दाखिल करने में असमर्थ होता है, तो उसके पास विलंबित आईटीआर दाखिल करना ही एकमात्र विकल्प होता है। यानी जब कोई आखिरी तारीख के बाद आईटीआर फाइल करता है तो उसे बिलेटेड आईटीआर कहा जाता है.

    विलंबित आईटीआर दाखिल करने के नुकसान
    इसलिए अगर आप देर से आईटीआर फाइल करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपको लेट पेनल्टी देनी पड़ती है। अगर आपकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये से कम है तो आपको आईटीआर दाखिल करते समय 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। याद रखें कि अगर आपकी टैक्स देनदारी शून्य है तो भी आपको जुर्माना देना होगा। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको 5000 रुपये जुर्माना देना होगा.

    कौन दाखिल कर सकता है और कब?
    इसके नाम से ही साफ है कि वे लोग (Who can file Belated ITR) जो आखिरी तारीख तक भी ITR फाइल नहीं कर पाते हैं. इसे कब भरना चाहिए इसका जवाब भी नाम में ही है. आखिरी तारीख बीत जाने के बाद आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

    विलंबित आईटीआर कैसे दाखिल करें?
    Belated ITR को सामान्य ITR की तरह ही दाखिल किया जाता है (How to file Belated ITR)। हालाँकि, सामान्य आईटीआर आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के तहत दाखिल किया जाता है, जबकि विलंबित आईटीआर धारा 139(4) के तहत दाखिल किया जाता है। बाकी प्रक्रिया सामान्य आईटीआर फाइलिंग की तरह ही है।

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