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    May 1, 2025

    अब गाड़ी पर फ्यूल कलर कोडेड स्टीकर लगाना अनिवार्य, नहीं तो कटेगा इतना मोटा चालान।

    1 min read
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    कलर कोडेड स्टीकर न होने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान काटा जाएगा. इसे 2012-2013 में लागू किया गया था और 2019 से सभी पुराने और नए वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था.

    अगर आप दिल्ली में वाहन चला रहे हैं और आपकी कार पर कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर नहीं है, तो अब सतर्क हो जाएं. दिल्ली परिवहन विभाग ने HSRP (High Security Registration Plate) के साथ-साथ कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर को भी अनिवार्य कर दिया है.

    दरअसल, यह नियम पुराने और नए सभी प्रकार के वाहनों पर लागू होता है और उल्लंघन करने पर 10,000 तक का चालान हो सकता है. इसे पहले भी 2012-2013 में लागू किया गया था

    कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर क्या है?
    कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर एक रंगीन लेबल होता है, जिसे वाहन की विंडशील्ड पर लगाया जाता है और यह दर्शाता है कि गाड़ी किस प्रकार के ईंधन से चलती है. यह स्टीकर ईंधन प्रकार के अनुसार क्लासीफाइड किया गया है- डीजल वाहनों के लिए नारंगी (Orange) रंग का स्टीकर, पेट्रोल और CNG वाहनों के लिए हल्का नीला (Light Blue) रंग का स्टीकर, जबकि अन्य स्पेशल कैटेगरी के लिए ग्रे रंग का स्टीकर होता है. यह स्टीकर HSRP (High Security Registration Plate) सिस्टम का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसे भारत सरकार ने वर्ष 2019 में सभी नए और पुराने वाहनों के लिए अनिवार्य किया था.

    कौन सी धारा के तहत चालान कटेगा?
    अगर कोई वाहन मालिक अपनी गाड़ी पर कलर कोडेड फ्यूल स्टीकर नहीं लगवाता है, तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 192(1) के तहत चालान काटा जा सकता है. वर्ष 2020 में दिल्ली सरकार की ओर से चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत बिना HSRP और फ्यूल स्टीकर वाले वाहनों पर 5,000 रुपये तक का चालान किया गया था, जो अब बढ़कर 10,000 रुपये तक हो सकता है.

    कैसे करें ऑनलाइन फ्यूल स्टीकर के लिए आवेदन?
    यदि आपकी गाड़ी पर यह स्टीकर नहीं है, तो आप इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले https://bookmyhsrp.com वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद यदि केवल स्टीकर की आवश्यकता है तो “Only Color Sticker” विकल्प चुनें और यदि HSRP नंबर प्लेट भी नहीं है, तो “HSRP with Color Sticker” विकल्प का चयन करें. इसके बाद आपको अपनी गाड़ी से संबंधित डिटेल्स भरना होगा, जैसे कि राज्य, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, फ्रंट और रियर लेजर कोड, और कैप्चा. सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें और ऑनलाइन पेमेंट करें. इसके बाद स्टीकर आपके पते पर भेज दिया जाएगा.

    जल्द शुरू होगी सख्त जॉइंट एनफोर्समेंट ड्राइव
    परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर जल्द ही एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं, जिसमें उन सभी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिन पर HSRP प्लेट और फ्यूल स्टीकर नहीं लगे होंगे. यह नियम न केवल 2018 के बाद रजिस्टर्ड गाड़ियों पर लागू है, बल्कि 2018 से पहले रजिस्टर्ड सभी वाहनों पर भी यह अनिवार्य रूप से लागू होगा.

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