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    April 18, 2025

    दो से अधिक बच्चे वालों को प्रमोशन नहीं? कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों को झटका.

    1 min read
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    भाजपा सरकार ने देश के एक राज्य में दो से अधिक बच्चों वाले कर्मचारियों को बैकडेट में प्रमोशन का लाभ देने की अनुमति दी थी। इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई और…

    हर राज्य ने, यहां तक ​​कि केंद्र की ओर से भी, कर्मचारियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए हैं। अक्सर ये नियम स्वीकार्य होते हैं. लेकिन, कुछ मौकों पर कई लोग इन नियम-शर्तों से नाराजगी भी जाहिर करते हैं. फिलहाल कार्यस्थल पर ऐसी शर्त और उसके लागू होने पर विवाद चल रहा है और विवाद सीधे कोर्ट तक पहुंच गया है. जहां, हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को चौंकाने वाला फैसला सुनाया है.

    जयपुर हाई कोर्ट ने यह विवादित फैसला सुनाया है. जयपुर हाईकोर्ट ने दो से अधिक बच्चों वाले कर्मचारियों को प्रमोशन देने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कर्मचारियों को बैकडेट में प्रमोशन देने के कारणों को भी प्रस्तुत करते हुए जवाब की अपेक्षा की है। राजस्थान में प्रमोशन के मुद्दे से प्रभावित कर्मचारियों की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति पंकज भंडारी और न्यायमूर्ति विनोद कुमार भरवानी की पीठ ने राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

    मुद्दे को समझें…
    2001 में तत्कालीन राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसके माध्यम से पदोन्नति के लिए दो बच्चों की सीमा लागू कर दी गई। इस योजना के तहत यह निर्णय लिया गया कि यदि 1 जून 2002 के बाद तीसरे बच्चे का जन्म होता है तो उस सरकारी कर्मचारी की रोजगार के स्थान पर पदोन्नति/प्रमोशन 5 साल के लिए निलंबित कर दी जाएगी। जनसंख्या को नियंत्रण में रखने के मकसद से लिया गया ये फैसला भी काफी चर्चा में रहा. 2017 में राज्य सरकार ने इस अवधि को पांच साल से घटाकर 3 साल कर दिया था.

    इसी बीच 16 मार्च 2023 को राज्य सरकार ने यहां एक अधिसूचना जारी की. जहां कहा गया कि जिन कर्मचारियों के दो से अधिक बच्चे हैं उनका प्रमोशन रोक दिया गया है. इन सभी कर्मचारियों को बैकडेट के आधार पर प्रमोशन देने का आदेश भी जारी किया गया था. जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की.

    कर्मचारियों ने चिंता जताई कि बैकडेट में प्रमोशन से पद का स्तर प्रभावित होगा और प्रमोशन में देरी होगी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, ‘जो कर्मचारी पहले ही दो से अधिक बच्चे होने के कारण अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं, अब वे प्रमोशन के लिए कैसे पात्र होने चाहिए? ‘बैकडेट प्रमोशन कानून के खिलाफ है।’ हाई कोर्ट ने बेहद साफ शब्दों में यह फैसला सुनाया और राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया.

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