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    April 23, 2025

    …तब तक सुप्रीम कोर्ट में मंदिर-मस्जिद को लेकर कोई नया केस दायर नहीं किया जा सकेगा; मुख्य न्यायाधीश ने यह स्पष्ट किया.

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    मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगली सुनवाई तक कोई नई याचिका दायर नहीं की जा सकती.’ कोर्ट ने सभी पक्षों से अपनी दलीलें तैयार करने को भी कहा है ताकि फैसला जल्द सुनाया जा सके.

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और फैसला होने तक देश में कोई और मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले की सुनवाई की. चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया है कि मंदिर-मस्जिद से जुड़ा कोई नया केस दाखिल नहीं किया जाएगा.

    “चूंकि यह मामला इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा या कार्रवाई का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। लंबित मुकदमों में न्यायालयों द्वारा कोई प्रभावी आदेश या अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा। जबकि मामला हमारे सामने लंबित है, कोई अन्य अदालत इसकी सुनवाई नहीं करेगी। हमारे पास भी राम जन्मभूमि मामला है।”

    समीक्षा के तहत प्रमुख प्रावधानों में धारा 2, 3 और 4 शामिल हैं, जो धार्मिक स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाते हैं और 1947 में उनकी स्थिति पर मुकदमा करते हैं। याचिका में तर्क दिया गया कि अधिनियम पूजा स्थलों पर पुनः दावा करने या 15 अगस्त, 1947 की स्थिति में बदलाव को रोकता है। याचिकाकर्ताओं, जिनमें धार्मिक नेता, राजनेता और वकील शामिल हैं, ने दावा किया है कि अनुच्छेद 25, 26 और 29 के तहत हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों के अपने पूजा स्थलों को बहाल करने और प्रबंधित करने के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।

    सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने बताया कि केंद्र ने अभी तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है. इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें 1991 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए समय चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को चार हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.

    “अभियोग के लिए आवेदन की अनुमति दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”संघ ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया है, उसे चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने दें। मामले में फैसले का असर मुस्लिम मस्जिदों सहित संपत्तियों पर अधिकार मांगने वाले हिंदुओं द्वारा दायर मुकदमों पर पड़ सकता है। इन याचिकाओं में दावा किया गया है कि मस्जिदें प्राचीन मंदिरों पर बनाई गई हैं। इनमें संभल में शाही जामा मस्जिद, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और राजस्थान में अजमेर दरगाह शामिल हैं। पीठ के मुताबिक, मुस्लिम पक्षकारों ने पूजा स्थल अधिनियम का हवाला देकर इस दावे की वैधता पर सवाल उठाया है।

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