एनएमसी ने इन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जारी की नई गाइडलाइन।
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आयोग ने जोर देकर कहा कि इंटर स्टेट पोस्टिंग के लिए अनुरोध रेयर होने चाहिए और केवल असाधारण मामलों में ही विचार किया जाना चाहिए.
नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने दोहराया है कि जिला रेजीडेंसी प्रोग्रा्म(डीआरपी) के तहत ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स को मुख्य रूप से उनके संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में समायोजित किया जाना चाहिए. मेडिकल कॉलेजों और राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों को जारी निर्देश में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन विनियमन (पीजीएमईआर-2023) का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया गया है.
पीजीएमईआर-2023 की धारा 5.2 (वी) के मुताबिक, व्यापक विशेषज्ञताओं में सभी एमडी/ एमएस स्टूडेंट्स को जिला अस्पतालों या जिला स्वास्थ्य सिस्टम में जरूरी तीन महीने का रेजिडेंट रोटेशन पूरा करना होगा. इस ट्रेनिंग का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान करते हुए उनके क्लिनिकल और मैनेजमेंट स्किल को बढ़ाना है.
एनएमसी ने साफ किया कि नॉन-क्लिनिकल एक्सपर्टीज में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, जहां पेसेंट केयर शामिल नहीं है, को जिला स्वास्थ्य अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समन्वय में ट्रेंड किया जाएगा. उनकी भूमिकाओं में डायग्नोस्टिक, लेबोरेटरी सर्विस, फार्मेसी, फोरेंसिक सर्विसेज, सामान्य क्लिनिकल ड्यूटीज, मैनेजमेंट जिम्मेदारियां और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रोग्राम कार्यान्वयन शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा, उन्हें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और अन्य नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च यूनिट्स, लेबोरेटरीज या फील्ड साइट्स में तैनात किया जा सकता है.
आयोग ने जोर देकर कहा कि इंटर स्टेट पोस्टिंग के लिए अनुरोध रेयर होने चाहिए और केवल असाधारण मामलों में ही विचार किया जाना चाहिए. निर्देश में कहा गया है, “यदि किसी राज्य को ऐसी जरूरत महसूस होती है, तो आगे बढ़ने से पहले एनएमसी के पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (पीजीएमईबी) की पहले अप्रूवल लेनी होगी.”
इसने निर्धारित मानदंडों को पूरा किए बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किए जाने पर भी चिंता जताई. अधिकारियों को पीजीएमईआर-2023 विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है.
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