अभिभावकों की टेंशन बढ़ाने वाली खबर! 19 और 20 को स्कूल बस सेवा बंद…
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स्कूल बस एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल गर्ग ने इस संबंध में जानकारी की पुष्टि की और कहा कि इस महीने की 19 और 20 तारीख को स्कूल बसें उपलब्ध नहीं होंगी.
विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भी राज्य परिवहन (आरटीओ) विभाग के निर्देशानुसार स्कूल बसों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। आरटीओ नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 और 20 नवंबर को स्कूल बसों की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए महाराष्ट्र के स्कूल बस ओनर्स एसोसिएशन ने छात्रों के परिवहन के लिए 2 दिन स्कूल बसें नहीं चलाने का फैसला किया है।
माता-पिता के लिए एक बड़ा सवाल
चूँकि 20 तारीख को मतदान के कारण स्कूल बंद हैं, उस दिन अभिभावकों के पास कोई प्रश्न नहीं होगा। लेकिन चूंकि 19 तारीख को कोई स्कूल बस नहीं है, इसलिए छात्रों को स्कूल जाने के लिए पैदल जाना होगा या सार्वजनिक बस, रिक्शा, टैक्सी का उपयोग करना होगा। अभिभावकों के सामने यह सवाल होगा कि मतदान से एक दिन पहले वे अपने बच्चों को स्कूल कैसे छोड़ें।
इस बस का उपयोग कहां किया जाएगा?
मुंबई में लगभग एक हजार स्कूल बसें ड्राइवरों सहित चुनाव कार्य के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। स्कूल बस का उपयोग वोटिंग मशीन, अन्य सामान के साथ ही अधिकारियों व कर्मचारियों के आवागमन के लिए किया जाएगा। 18 नवंबर की रात से ये बसें आरटीओ को सौंप दी जाएंगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल गर्ग ने कहा कि इसीलिए 19 नवंबर को स्कूली छात्रों के लिए परिवहन उपलब्ध कराना मुश्किल है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि 19 और 20 तारीख को छात्रों की सेवा के लिए स्कूल बसें उपलब्ध नहीं होंगी।
यदि 20 नवंबर को कोई छुट्टी नहीं दी गई तो…
महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. इस बीच राज्य सरकार ने 20 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है. राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी कर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है क्योंकि 20 नवंबर को मतदान होगा। यह अवकाश प्रत्येक मतदान करने वाले व्यक्ति के लिए घोषित किया गया है। यह अवकाश उद्योग विभाग के अंतर्गत प्रत्येक गतिविधि एवं प्रतिष्ठान पर लागू होगा। यदि पूरे दिन की छुट्टी देना संभव न हो तो मतदान के लिए दो घंटे की छूट दी जा सकती है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इसके लिए संबंधित कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह भी कहा गया है कि उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.
चुनाव में मतदान के अधिकार का प्रयोग करना एक संवैधानिक अधिकार है और इसके प्रयोग में किसी भी बाधा से बचने के लिए मतदान के दिन छुट्टी दी जाती है। इस साल, चूंकि महाराष्ट्र में मतदान बुधवार को है, इसलिए महाराष्ट्र के कर्मचारियों को मतदान के लिए सप्ताह के मध्य में छुट्टी मिलेगी। लेकिन इस दिन वोट के अधिकार का प्रयोग करने की अपील की जाती है.
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