यदि विधायक, सांसद रिश्वत लेकर सदन में भाषण देंगे या वोट देंगे तो उन पर मुकदमा चलाया जायेगा; सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
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नोट के बदले वोट देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अगर सांसद, विधायक पैसे लेकर सदन में भाषण देंगे या वोट देंगे तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला चलाया जाएगा. यानी अब उन्हें कानून से छूट नहीं मिलेगी.
सदन में पैसे लेकर भाषण देने या वोट देने पर विधायकों, सांसदों को कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि भले ही वे जनता के प्रतिनिधि हों, उनके खिलाफ आपराधिक मामला दायर किया जा सकता है। 7 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया. इस फैसले पर सभी सातों जज एकमत थे. पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि हम 1998 के नरसिम्हा राव फैसले से सहमत नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सांसद और विधायक रिश्वत लेने के बाद अपराध के दायरे में आते हैं.
सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने फैसला सुनाते हुए पिछले फैसले को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के नरसिम्हा राव फैसले को पलट दिया है. 1998 में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया कि जनता के प्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है और साफ कर दिया है कि अब सांसद या विधायक कानूनी कार्रवाई से बच नहीं सकते.
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