मणिपुर ने सरकारी अधिकारियों के लिए ‘नो वर्क,नो पे’ नियम किया लागू
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मणिपुर सरकार ने बुधवार को उन सभी कर्मचारियों के लिए “नो-वर्क, नो-पे” नियम पेश किया, जो “बिना वैध और स्वीकृत कारणों के” अपने संबंधित कार्यालयों में रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यह निर्णय तब लिया गया है जब राज्य के कई सरकारी कार्यालयों में जारी हिंसा के बीच कर्मचारियों की उपस्थिति में कमी देखी जा रही है।
मुख्य सचिव (डीपी) विनीत जोशी द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है, “राज्य सरकार के अधीन अधिकारी जो राज्य में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण अपने सामान्य पोस्टिंग स्थान पर कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हैं, उन्हें उपायुक्तों के साथ संबद्ध किया गया है।” /लाइन विभागों/फील्ड स्तर के कार्यालयों को वहां से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए, या ऐसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए जो संबंधित उपायुक्तों या इस संबंध में विधिवत अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा उन्हें सौंपी जा सकती हैं।”
सर्कुलर में आगे कहा गया है कि “कई अधिकारी उन कार्यालयों में उपस्थित नहीं हो रहे हैं जहां उन्हें उपस्थित होना चिहिए।” इस तरह की हरकतें एक सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय आचरण है और सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के अनुसार कर्तव्य की अवहेलना है। नोटिस में आगे जोर देकर कहा गया है कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से लेती है।
जैसा कि परिपत्र में उल्लेख किया गया है, सरकार ने उपायुक्तों और विभागों के प्रमुखों को उपरोक्त “संलग्न अधिकारियों” की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्हें 13 मार्च तक कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया गया है।
आदेश में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि अनुचित आचरण की किसी भी रिपोर्ट के साथ रिकॉर्ड, संबंधित अधिकारियों के वेतन के वितरण के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ साझा किया जाएगा।
‘नो पे,नो वर्क’ का सिद्धांत ऐसे किसी भी अधिकारी पर लागू किया जाएगा जिसने उस प्राधिकारी को रिपोर्ट नहीं किया है जिसके लिए उन्हें सौंपा गया है, या जो वैध और स्वीकृत कारण के बिना ऐसे कार्यालयों में उपस्थित नहीं हो रहा है। आदेश में आगे कहा गया है कि सभी उपायुक्तों को अपने संबंधित जिलों के सभी कार्यालयों में प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में कदम उठाने होंगे।
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