लोकसभा चुनाव: लोकसभा चुनाव के दौरान ऑनलाइन पेमेंट पर RBI की नजर; दिशानिर्देश जारी
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भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड के दुरुपयोग की निगरानी करने को कहा है। इसके साथ ही गैर-बैंकिंग भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड के दुरुपयोग की निगरानी करने को कहा है। इसके साथ ही गैर-बैंकिंग भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोकसभा चुनाव से पहले दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें गैर-बैंकिंग भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को बड़े लेनदेन या संदिग्ध लेनदेन को ट्रैक करने और रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।
आरबीआई का कहना है कि भारतीय चुनाव आयोग लोकसभा चुनावों के दौरान डिजिटल भुगतान के इस्तेमाल को लेकर चिंतित है। चुनाव आयोग का मानना है कि ऑनलाइन भुगतान का उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने या चुनाव के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भुगतान करने के लिए धन हस्तांतरित करने के लिए किया जा सकता है।
यह पहली बार है कि आरबीआई ने चुनाव के दौरान डिजिटल भुगतान की निगरानी के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरबीआई के निर्देश का उद्देश्य चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को धन के हस्तांतरण को रोकना है।
लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं
लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हुआ था. 7 चरणों की वोटिंग के बाद 4 जून को वोटों की गिनती होगी.
ये भुगतान प्रणाली ऑपरेटर हैं
भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों में वीज़ा, मास्टरकार्ड और रुपे जैसे कार्ड नेटवर्क के साथ-साथ रेज़रपे जैसे भुगतान गेटवे और पेटीएम, भारतपे और फोनपे जैसे भुगतान ऐप शामिल हैं।
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