नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 8329626839 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें ,

Recent Comments

    test
    test
    OFFLINE LIVE

    Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

    April 25, 2025

    अब तक नहीं आया Income Tax Refund? एक बार कर दें यह काम, अकाउंट में आ जाएगा पैसा।

    1 min read
    😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊

    आईटीआर फाइल करने की 31 जुलाई की आख‍िरी तारीख न‍िकलने के करीब सवा महीने बाद भी बहुत से लोगों का र‍िफंड नहीं आया है. टैक्‍सपेयर इसको लेकर परेशान हैं और लगातार गूगल पर इस बारे में क्‍वेरी कर रहे हैं. ज‍िससे Income Tax Refund गूगल की टॉप सर्च में शाम‍िल हो गया है.

    अगर आप भी समय से इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल करने के बाद अभी तक र‍िफंड का इंतजार कर रहे हैं तो परेशान होने की बजाय यह पता करने की जरूरत है क‍ि आपका र‍िफंड अभी तक क्‍यों नहीं आया? इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आख‍िरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी. आयकर विभाग की तरफ से समय से अपना आईटीआर फाइल करने वालों को इनकम टैक्‍स र‍िफंड जारी कर द‍िया गया है. अभी कई टैक्‍सपेयर्स ऐसे हैं जो रिफंड को लेकर इंतजार कर रहे हैं. लेक‍िन आपको शायद पता न हो क‍ि आईटीआर रिफंड प्रोसेस नहीं होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं.

    र‍िफंड आने का टाइम 30 से 45 दिन के अंदर
    र‍िफंड लेट होने के प्रमुख कारणों में गलत बैंक अकाउंट की जानकारी या गलत इनकम टैक्‍स र‍िफंड का क्‍लेम करना भी शाम‍िल है. क‍िसी भी टैक्‍स पेयर को इनकम टैक्‍स व‍िभाग की तरफ से र‍िफंड तब जारी क‍िया जाता है जब पहले से भुगतान की गई राश‍ि वास्‍तव‍िक देनदारी से ज्‍यादा होती है. टैक्‍स र‍िफंड की कैलकुलेशन इनकम टैक्‍स व‍िभाग की तरफ से सभी कटौतियों और छूट को ध्यान में रखकर की जाती है. आमतौर पर इनकम टैक्स रिफंड का पैसा 30 से 45 दिन के अंदर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. कुछ मामलों में तो टैक्‍स र‍िफंड दो हफ्ते के अंदर भी टैक्‍सपेयर को म‍िल जाता है.

    रिफंड नहीं म‍िलने पर आपको उठाने होंगे कदम
    इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल क‍िये जाने के बाद आपको आईटीआर वेर‍िफाई कराना होता है. इसके बाद विभाग की तरफ से इसे प्रोसेस क‍िया जाता है. यदि आपके तरफ से दी गई जानकारी सही पाई जाती है तो आपको सेक्‍शन 143(1) के तहत जानकारी दी जाती है. यदि आपको इनकम टैक्‍स र‍िफंड द‍िया जाना है तो इसका भुगतान ब्याज (यदि कोई हो) सह‍ित किया जाता है. यदि आपको 30 से 45 दिन के अंदर रिफंड नहीं मिलता तो आपको अपनी तरफ से कुछ कदम उठाने की जरूरत होती है.

    रिफंड को री-इश्‍यू करने की र‍िक्‍वेस्‍ट
    र‍िफंड में देरी का कारण टैक्‍सपेयर की तरफ से की गई कोई भी गलती हो सकती है. इसके अलावा विभाग की तरफ से र‍िफंड में देरी क‍िये जाने का कारण कोई और प्रॉब्‍लम भी हो सकती है जिसके बारे में आपको तब ही पता चलेगा, जब आप कार्रवाई करेंगे. ज्‍यादा समय होने पर आप रिफंड को री-इश्‍यू करने की र‍िक्‍वेस्‍ट कर सकते हैं. जानकारों का कहना है इनकम टैक्‍स रिफंड री-इश्‍यू करना ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत टैक्‍सपेयर र‍िक्‍वेस्‍ट करता है क‍ि सही तरीके से प्रोसेस्‍ड नहीं किए गए रिफंड को री-इश्‍यू जारी किया जाए.

    र‍िफंड को री-इश्‍यू करने की र‍िक्‍वेस्‍ट कैसे करें
    १. सबसे पहले आईटीआर फाइल‍िंग पोर्टल पर जाएं अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगइन करें.
    २. इसके बाद ‘Services’ टैब पर क्‍ल‍िक करें और यहां ‘Refund Reissue’ पर क्‍ल‍िक करें.
    ३. यहां क्‍ल‍िक करने पर नया वेबपेज खुलेगा और यहां आपको ‘क्रिएट रिफंड रीइश्यू र‍िक्‍वेस्‍ट’ पर क्लिक करना होगा. इसके बाद उस आईटीआर को स‍िलेक्‍ट करें जिसके लिए आप रिफंड री-इश्यू की र‍िक्‍वेस्‍ट करना चाहते हैं. एक बार इसके पूरा होने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें और उस बैंक अकाउंट को स‍िलेक्‍ट करें जहां आप रिफंड लेना चाहते हैं.
    ४. इसके बाद नेक्‍सट पर क्लिक करें और फिर वेर‍िफ‍िकेशन मैथड से आधार ओटीपी, ईवीसी या डीएससी स‍िलेक्‍ट करें. ओटीपी आने के बाद इसे दर्ज करें और प्रोसेस करें.

    About The Author


    Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

    Advertising Space


    स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

    Donate Now

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may have missed

    Copyright © All rights reserved for Samachar Wani | The India News by Newsreach.
    1:39 PM