आयकर भुगतान की समयसीमा बढ़ी? पढ़ें आयकर विभाग ने क्या कहा?
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इनकम टैक्स भरने की आज (31 जुलाई) आखिरी तारीख है और आयकर विभाग ने करदाताओं से इनकम टैक्स भरने की अपील की है.
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर भुगतान की अंतिम तिथि आज (31 जुलाई) समाप्त हो रही है। आयकर विभाग ने अभी तक इस समय सीमा को बढ़ाने को लेकर कोई घोषणा नहीं की है. हालांकि, सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई है कि 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ा दी गई है. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा डेडलाइन बढ़ाने का मैसेज वायरल होने के बाद अब आयकर विभाग ने इस संबंध में अहम जानकारी दी है.
पीआईबी फैक्ट चेक एक्स अकाउंट पर इस संबंध में एक पोस्ट किया गया है। जिसे आयकर विभाग ने भी साझा किया है. जिसमें कहा गया है कि, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से मिली जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर प्रसारित जानकारी झूठी और भ्रामक है। आयकर भुगतान की समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है.
31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स भरने में कई लोगों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए सोशल मीडिया की ओर से आयकर भुगतान की समय सीमा बढ़ाने का दबाव बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर एक्सटेंशन की अफवाहों के कारण करदाता 31 जुलाई से पहले टैक्स चुकाने से बच सकते हैं, इसलिए आयकर विभाग ने ये दिशानिर्देश जारी किए हैं।
करदाताओं के लिए कर दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है क्योंकि आयकर विभाग 31 जुलाई की ही समय सीमा पर कायम है। आज की समयसीमा के बाद उन्हें टैक्स के साथ जुर्माना भी देना होगा. जानकारों के मुताबिक आयकर विभाग पहले ही टैक्स भरने की समयसीमा बढ़ा चुका है. लेकिन असाधारण परिस्थितियों में इसे बढ़ाया जाता है. इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि समय सीमा बढ़ाई जाएगी.
सिंघानिया एंड कंपनी की पार्टनर रितिका नायर ने कहा कि जैसे-जैसे समय सीमा नजदीक आती है, कई लोग विस्तार मांगते हैं। तकनीकी दिक्कतों के कारण कई लोग समय पर टैक्स नहीं भर पाते हैं. इसलिए, विस्तार का अनुरोध किया गया है. करदाताओं को अक्सर आयकर विभाग द्वारा कर भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है। इसे लेकर विज्ञापन भी किये जाते हैं, इसलिए विस्तार की संभावना कम है.
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