इनकम टैक्स डेटा: देश की 50 फीसदी आबादी के पास है PAN कार्ड; पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर कम हो रहा है
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आधार कार्ड के बाद सबसे अहम दस्तावेज पैन कार्ड है। आधार कार्ड का उपयोग पहचान पत्र के रूप में किया जाता है जबकि पैन कार्ड का उपयोग वित्तीय लेनदेन के लिए किया जाता है।
आधार कार्ड के बाद सबसे अहम दस्तावेज पैन कार्ड है। आधार कार्ड का उपयोग पहचान पत्र के रूप में किया जाता है जबकि पैन कार्ड का उपयोग वित्तीय लेनदेन के लिए किया जाता है। पैन कार्ड का उपयोग बैंकिंग लेनदेन या आईटीआर के भुगतान के लिए किया जाता है। पैन कार्ड यह भी बताता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है.
पैन कार्ड की मदद से बैंक कर्जदार का क्रेडिट स्कोर जान लेते हैं। वहीं, बिना पैन कार्ड के कोई भी बड़ा लेनदेन या शेयर बाजार में शेयरों की खरीद-फरोख्त नहीं की जा सकती है। साथ ही पैन कार्ड की मदद से बीमा पॉलिसी, ईपीएफ का पैसा, पेंशन जैसे जरूरी काम भी होते हैं। इसमें पैन कार्ड धारकों की संख्या बढ़ गई है.
आयकर विभाग के आंकड़े बताते हैं कि भारत की लगभग आधी आबादी के पास पैन नंबर है। रिपोर्ट के मुताबिक, पुरुष और महिला पैन धारकों की संख्या में अभी भी अंतर है। 31 मार्च 2024 तक 42.10 करोड़ पुरुषों के पास पैन कार्ड है जबकि 31.05 करोड़ महिलाओं के पास पैन कार्ड है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 करोड़ से अधिक पैन के आधार से लिंक न होने के कारण उनके इस्तेमाल न होने का खतरा है।
पैन धारकों की संख्या बढ़ने के क्या कारण हैं?
1. विभिन्न वित्तीय लेनदेन में पैन अनिवार्य है
2. टीडीएस के लिए पैन जरूरी है.
3. आयकर नियम 114(बी) 18 प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है।
4. कर विभाग के अधिकारियों ने कहा कि महिला निवेशकों की संख्या बढ़ने से पैन धारकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। अत: स्त्री-पुरुष के बीच का अंतर कम हो गया है।
5. 31 मार्च 2024 तक 74.67 करोड़ पैन में से 60.5 करोड़ से अधिक को आधार से जोड़ा जा चुका है। अनिवार्य पैन-आधार लिंकेज से बड़ी संख्या में डुप्लिकेट पैन को खत्म करने में मदद मिली।
आयकर विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसे करदाता को जानना जरूरी है। पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मई तक बढ़ा दी गई है.
यदि आपका स्थायी खाता संख्या (पैन) आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो इसे तुरंत लिंक करें अन्यथा आपको दोगुना टीडीएस देना होगा। अगर आप इस नुकसान से बचना चाहते हैं तो 31 मई तक अपने आधार को पैन से लिंक कर लें। आयकर विभाग ने कहा है कि अगर करदाता 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक करेंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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