इनकम टैक्स: 31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी वित्तीय काम; नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जायेगा
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वित्तीय वर्ष 2023-24 जल्द ही खत्म होने वाला है और हर कोई टैक्स बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। इस साल टैक्स बचाने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आप इस साल बचत करना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले निवेश कर लें
वित्तीय वर्ष 2023-24 जल्द ही खत्म होने वाला है और हर कोई टैक्स बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। इस साल टैक्स बचाने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आप इस साल टैक्स बचाना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले निवेश कर लें क्योंकि 1 अप्रैल 2024 से नया वित्त वर्ष 2024-25 शुरू हो जाएगा। 31 मार्च से पहले टैक्स सेविंग निवेश को लेकर सोच-समझकर फैसला लेना जरूरी है.
1. आईटीआर दाखिल करना
वित्तीय वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। जो लोग पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अपना रिटर्न दाखिल करने से चूक गए हैं, उन्होंने अपनी आय का कुछ हिस्सा रिटर्न में नहीं दिखाया है या पहले दाखिल करते समय गलत आय विवरण दिया है। ऐसे लोगों को अपडेटेड आईटीआर फाइल करना चाहिए.
2. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स-सेविंग निवेश करें
यदि आपने पुरानी कर प्रणाली को चुना है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कर-बचत निवेश करना चाहते हैं, तो आपको यह 31 मार्च 2024 से पहले करना होगा। धारा 80सी के तहत बहुत सारे कर-बचत उपकरण मौजूद हैं।
जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) और फिक्स्ड डिपॉजिट जो आपकी टैक्स-बचत में मदद कर सकते हैं।
स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा ऋण और गृह ऋण जैसे खर्च कुछ अन्य प्रावधान हैं जो आपको कर कटौती दिला सकते हैं और आपकी कर देयता को कम कर सकते हैं।
3. न्यूनतम निवेश सीमा
पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) जैसी सरकारी बचत योजनाओं में एक वर्ष में क्रमशः 500 रुपये और 250 रुपये के न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होती है। यदि आप वित्तीय वर्ष के दौरान यह न्यूनतम जमा राशि बनाए नहीं रखते हैं, तो आपका खाता डिफॉल्ट हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप जुर्माना लग सकता है।
इसलिए यदि आपने इनमें से किसी भी योजना में निवेश किया है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में पैसा जमा नहीं किया है, तो आपके पास डिफॉल्ट पेनल्टी से बचने के लिए 31 मार्च 2024 तक का समय है।
4. फास्टैग केवाईसी
हाल ही में एक घोषणा में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने उपयोगकर्ताओं के लिए अपने FASTag KYC विवरण को अपडेट करने की समय सीमा 29 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दी है।
आप अपने FASTag KYC विवरण को अपडेट करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMCL) पोर्टल या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NETC) वेबसाइट पर जा सकते हैं।
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