PF धारकों के लिए जरूरी खबर, ऑटो सेटलमेंट की सीमा बढ़ेगी; अब आप आसानी से निकाल सकेंगे ‘इतने’ लाख तक पैसे!
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लॉकडाउन के दौरान चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए अप्रैल 2020 में दावा निपटान का स्वचालित मोड लॉन्च किया गया था। इसके बाद मई 2024 में ईपीएफओ ने इस राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 7.5 करोड़ सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए अग्रिम दावे (एएसएसी) की स्वत: निपटान सीमा को मौजूदा एक लाख रुपये से पांच गुना बढ़ाने का फैसला किया है।
खबरों के अनुसार, पिछले सप्ताह केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की कार्यकारी समिति (ईसी) की 113वीं बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता दावड़ा ने इस सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे करोड़ों पीएफ धारकों को लाभ मिलेगा।
यह बैठक 28 मार्च को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आयोजित की गई थी। जिसमें ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति मौजूद थे। अब यह सिफारिश सीबीटी अनुमोदन के लिए जाएगी। सीबीटी से मंजूरी मिलने के बाद ईपीएफओ सदस्य एएसएसी के जरिए 5 लाख रुपये तक पीएफ निकाल सकेंगे।
अब शिक्षा, शादी और मकान के लिए निकाली जा सकेगी रकम
लॉकडाउन के दौरान चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए अप्रैल 2020 में दावा निपटान का स्वचालित मोड लॉन्च किया गया था। इसके बाद मई 2024 में ईपीएफओ ने इस राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया। ईपीएफओ ने तीन अन्य श्रेणियों: शिक्षा, विवाह और आवास के लिए अग्रिम दावों का स्वचालित निपटान भी शुरू किया है।
इससे पहले, सदस्य केवल बीमारी/अस्पताल में भर्ती होने पर ही अपना पीएफ निकाल सकते थे। ऑटो-मोड दावों का निपटान तीन दिनों के भीतर किया जाता है। अब 95 प्रतिशत दावे स्वचालित हैं। ईपीएफओ ने चालू वित्त वर्ष में 6 मार्च 2025 तक 2.16 करोड़ ऑटो-क्लेम निपटान का ऐतिहासिक उच्च स्तर हासिल किया है, जो 2024-24 में 89.52 लाख से अधिक है।
कम दावा अस्वीकृति अनुपात
सूत्रों के अनुसार, दावा अस्वीकृति अनुपात भी घटकर 30 प्रतिशत रह गया है, जो पिछले वर्ष 50 प्रतिशत था।
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